SC के नोटिस पर बोली उत्तराखंड सरकार, पूरी जिम्मेदारी से बनाये हैं कानून - धर्मांतरण रोकने के लिए लव-जिहाद कानून
धर्मांतरण रोकने के लिए बनाये गये लव-जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार से जवाब मांगा है. जिस पर मदन कौशिक ने कहा कि जो कानून बनाया गया है, वह पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाये गये हैं.
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनाये गए कानून पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. लव जिहाद कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बैंच ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन दोनों राज्यों में जो लव जिहाद कानून बनाया गया है, वह सम्मान के साथ जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है. यही नहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने इस बात का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से बेहतर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक न लगाते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लेने का निर्णय लिया है.
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वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लव जिहाद कानून पर नोटिस भेजे जाने के सवाल पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि जो कानून बनाया गया है, वह पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाये गये हैं. कोई भी कानून पूरे विधि-विधान के साथ बनाया जाता है. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी.