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चारधाम के आसपास शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अन्य तीर्थ स्थानों में भी अधिसूचना जारी

चारधाम के र्तीथ स्थानों पर मदिरा की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही राज्य के आठ प्रमुख स्थानों के आसपास भी शराब की दुकानों का संचालन नहीं होगा. वहीं, उच्च न्यायालय ने चारधाम सहित प्रमुख तीर्थ स्थानों को लेकर आदेश दिए थे.

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आबकारी विभाग ने मदिरा की दुकानों पर लगया प्रतिबंध
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Published : Nov 28, 2019, 6:25 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड में चारधाम के आसपास के इलाकों में मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है. साथ ही राज्य के आठ अन्य प्रमुख स्थलों के पास भी शराब की दुकानों का संचालन नहीं होगा. वहीं, धर्मनगरी ऋषिकेश और हरिद्वार के अलावा रुड़की के पिरान कलियर के आसपास 1.6 किलोमीटर के दायरे में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा. जिसकी अधिसूचना आबकारी विभाग ने जारी कर दी है.

आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना.

दरअसल, इस मामले में बीते 29 अगस्त को उच्च न्यायालय ने चारधाम सहित प्रमुख तीर्थ स्थानों को लेकर आदेश दिए थे. आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है. जिसमें बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, रीठा साहिब, नानकमत्ता, पूर्णागिरि व हेमकुंड साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानीय क्षेत्रों में शराब की दुकान का संचालन नहीं होगा.

पढ़ेःपिथौरागढ़ उपचुनाव: बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत की जीत, क्षेत्र की पहली महिला विधायक बनीं

वहीं, इस मामले की जानकारी देते हुए आबकारी सचिव सुशील कुमार ने बताया कि तीर्थ स्थानों पर शराब की दुकानें पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई है. साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थानों के 1.6 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी.

देहरादूनः उत्तराखंड में चारधाम के आसपास के इलाकों में मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है. साथ ही राज्य के आठ अन्य प्रमुख स्थलों के पास भी शराब की दुकानों का संचालन नहीं होगा. वहीं, धर्मनगरी ऋषिकेश और हरिद्वार के अलावा रुड़की के पिरान कलियर के आसपास 1.6 किलोमीटर के दायरे में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा. जिसकी अधिसूचना आबकारी विभाग ने जारी कर दी है.

आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना.

दरअसल, इस मामले में बीते 29 अगस्त को उच्च न्यायालय ने चारधाम सहित प्रमुख तीर्थ स्थानों को लेकर आदेश दिए थे. आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है. जिसमें बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, रीठा साहिब, नानकमत्ता, पूर्णागिरि व हेमकुंड साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानीय क्षेत्रों में शराब की दुकान का संचालन नहीं होगा.

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वहीं, इस मामले की जानकारी देते हुए आबकारी सचिव सुशील कुमार ने बताया कि तीर्थ स्थानों पर शराब की दुकानें पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई है. साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थानों के 1.6 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी.

Intro:summary-चारधाम सहित 8 तीर्थ स्थानों में मदिरा की दुकानें प्रतिबंध हुई,अन्य प्रमुख तीर्थ स्थानों में भी नया दायरा,अधिसूचना जारी

उत्तराखंड के चारधाम इलाक़े में मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इतना ही नहीं राज्य के अन्य 8 प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों के नजदीक भी अब शराब की दुकानों का संचालन नहीं हो सकेगा...प्राचीन समय से धर्मनगरी कही जाने वाली ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे नगरीय इलाकों के अलावा रुड़की स्थित पिरान कलियर जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास भी लगभग 1.6 किलोमीटर के दायरे में मदिरा की दुकानें स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए बाकायदा आबकारी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इस मामले में बीते 29 अगस्त उच्च न्यायालय द्वारा चारधाम सहित प्रमुख तीर्थ स्थानों में मदिरालय निषेध को लेकर दिए गए आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी की गई है।


Body:वही अधिसूचना के मुताबिक बद्रीनाथ ,केदारनाथ, गंगोत्री - यमुनोत्री,रीठा साहिब, नानकमत्ता, पूर्णागिरि व हेमकुंड साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानीय क्षेत्रों में किसी भी तरह से शराब की दुकान का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

वह इस मामले में जानकारी देते हुए आबकारी सचिव सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक चार धाम तीर्थ स्थानों क्षेत्रों में शराब की दुकान है पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई है, जबकि हरिद्वार ऋषिकेश सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थानों के 1.6 किलोमीटर के दायरे में किसी भी राखी मदिरा की दुकान नहीं खोली जा सकेगी।


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