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देहरादून: बिना लाइसेंस पालतू कुत्ते को सड़क पर घुमाना पड़ेगा भारी, देना होगा जुर्माना

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Published : Jan 5, 2021, 5:24 PM IST

देहरादून में 11 जनवरी से नगर निगम एक अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत जो भी बिना लाइसेंस के अपने कुत्ते को घुमाता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

pet dogs license in Dehradun
देहरादून पालतू कुत्ते न्यूज

देहरादून: अगर आप कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, तो जल्द ही आप अपने पालतू कुत्ते का लाइसेंस नगर निगम में जाकर बनावा लें, नहीं तो नगर निगम 11 जनवरी से बिना लाइसेंस लिए पालतू कुत्ता घुमाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है. नगर निगम द्वारा यह अभियान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाने का निर्णय लिया गया है. बिना लाइसेंस वालों के खिलाफ नगर निगम टीम द्वारा पहली बार में 500 रुपए जुर्माना और दूसरी बार में पांच हजार रुपए जुर्माना. वहीं, तीसरी बारी में बिना लाइसेंस वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा.

बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर में कुत्ते पालने वालों से लाइसेंस लेने की लिए कह रहा है, लेकिन नगर निगम में बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, जो लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं. नगर निगम द्वारा बार-बार अपील करने के बाद अब जो लोग सुबह-शाम अपने कुत्ते को लेकर घूमने निकलते हैं, जिन लोगों ने निगम से लाइसेंस नहीं लिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम जुर्माने की कार्रवाई करने वाला है. अगर जिन लोगों ने लाइसेंस बनवा लिया है, उनको निगम की टीम को लाइसेंस दिखाना होगा. बता दें, नगर निगम में पालतू कुत्ते के लिए लाइसेंस सिर्फ 200 में बनता है. उसके लिए पहले आवेदन करना होगा.

पढ़ें- कानून रद्द करना समाधान नहीं, प्रधानमंत्री की नीति, नीयत और नेतृत्व किसान हितैषी- रामदेव

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि शहर में कुत्ते पालने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य हो गया है. नगर निगम द्वारा बार-बार अपील की जा रही है, लेकिन लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे है, जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि बिना लाइसेंस वालों के खिलाफ शहर भर में अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए चार टीमों को गठित की गईं है और यह टीम 11 जनवरी से अभियान शुरू करेगी.

देहरादून: अगर आप कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, तो जल्द ही आप अपने पालतू कुत्ते का लाइसेंस नगर निगम में जाकर बनावा लें, नहीं तो नगर निगम 11 जनवरी से बिना लाइसेंस लिए पालतू कुत्ता घुमाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है. नगर निगम द्वारा यह अभियान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाने का निर्णय लिया गया है. बिना लाइसेंस वालों के खिलाफ नगर निगम टीम द्वारा पहली बार में 500 रुपए जुर्माना और दूसरी बार में पांच हजार रुपए जुर्माना. वहीं, तीसरी बारी में बिना लाइसेंस वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा.

बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर में कुत्ते पालने वालों से लाइसेंस लेने की लिए कह रहा है, लेकिन नगर निगम में बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, जो लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं. नगर निगम द्वारा बार-बार अपील करने के बाद अब जो लोग सुबह-शाम अपने कुत्ते को लेकर घूमने निकलते हैं, जिन लोगों ने निगम से लाइसेंस नहीं लिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम जुर्माने की कार्रवाई करने वाला है. अगर जिन लोगों ने लाइसेंस बनवा लिया है, उनको निगम की टीम को लाइसेंस दिखाना होगा. बता दें, नगर निगम में पालतू कुत्ते के लिए लाइसेंस सिर्फ 200 में बनता है. उसके लिए पहले आवेदन करना होगा.

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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि शहर में कुत्ते पालने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य हो गया है. नगर निगम द्वारा बार-बार अपील की जा रही है, लेकिन लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे है, जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि बिना लाइसेंस वालों के खिलाफ शहर भर में अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए चार टीमों को गठित की गईं है और यह टीम 11 जनवरी से अभियान शुरू करेगी.

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