देहरादूनः उत्तराखंड में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाना आबकारी विभाग के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है. अब जिला आबकारी विभाग ने फरमान निकाला है. इस फरमान के तहत अब अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों में 'यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है' का बैनर व पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही ठेके के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करने को भी कहा गया है. ऐसे में जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि देहरादून जिले के अंतर्गत देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग का सिलसिला लाख दावों के बावजूद जारी है. जिसका संज्ञान खुद जिलाधकारी आर राजेश कुमार ले चुके हैं. अब डीएम के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी औचक निरीक्षण कर ओवर रेटिंग करने वाली दुकानों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रहे हैं.
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अब नए नियम के मुताबिक, जिला आबकारी अधिकारी ने शहर की 10 दुकानों पर 'यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है' का फ्लैक्स/बैनर लगाना जरूरी कर दिया है. इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को आदेशित किया कि जो मदिरा की दुकान इस तरह का बैनर नहीं लगाएगी या उसे हटाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. रेट लिस्ट चस्पा करने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं.
देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक, जनता की शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी दुकानों पर 'यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है' के फ्लैक्स लगाना अनिवार्य किया गया है. ताकि दुकानों से ओवर रेटिंग को खत्म किया जा सके.
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वहीं, ओवर रेटिंग को रोकने के लिए बकायदा शपथ पत्र की तर्ज पर बैनर पोस्टर लगवाए जा रहे हैं. नए नियम के तहत देहरादून में जिला आबकारी अधिकारी की ओर से अभियान के पहले दिन 10 शराब की दुकानों पर बैनर चस्पा किये गये. आराघर, घंटाघर, गांधी रोड, पटेल नगर, निरंजनपुर, पलटन बाजार, जाखन, डालनवाला राजपुर में शराब की दुकानों पर ये बैनर चस्पा किए गए.