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फीस के लिए किया परेशान तो रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता - निजी स्कूलों पर मनमानी पर लगाम

शिक्षा विभाग के पास निजी स्कूलों की मनमानी की काफी शिकायतें आ रही थी. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत देते हुए ये फैसला लिया.

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Published : Mar 17, 2021, 12:55 PM IST

देहरादून: शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को एक आदेश जारी किया गया है. इसमें स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल पूरी फीस जमा नहीं होने पर छात्र को परीक्षा देने से रोकता है और ऑनलाइन कक्षा से छात्र का नाम काटता है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें- 'शिक्षक से संन्यासी तक का सफरनामा' पुस्तक का IG कुंभ ने किया विमोचन

शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत स्कूल के खिलाफ मिलती है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है. बीते काफी समय से शिक्षा विभाग को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू हैं. स्कूल प्रबंधन छात्र-छात्राओं और अभिभावकों पर अनावाश्यक रूप से दबाव डाल कर उनका शोषण कर रहे हैं.

कुछ स्कूलों के खिलाफ तो इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं कि पूरी फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन क्लॉस और परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया. जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है.

देहरादून: शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को एक आदेश जारी किया गया है. इसमें स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल पूरी फीस जमा नहीं होने पर छात्र को परीक्षा देने से रोकता है और ऑनलाइन कक्षा से छात्र का नाम काटता है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत स्कूल के खिलाफ मिलती है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है. बीते काफी समय से शिक्षा विभाग को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू हैं. स्कूल प्रबंधन छात्र-छात्राओं और अभिभावकों पर अनावाश्यक रूप से दबाव डाल कर उनका शोषण कर रहे हैं.

कुछ स्कूलों के खिलाफ तो इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं कि पूरी फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन क्लॉस और परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया. जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है.

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