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हाई कोर्ट का आदेश सर्वोपरि, करवाया जाएगा अनुपालन: निर्वाचन आयुक्त - पंचायत चुनाव हाई कोर्ट फैसला

हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के दो बच्चों की बाध्यता को खत्म कर दिया है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा.

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग
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Published : Sep 19, 2019, 6:18 PM IST

Updated : Sep 19, 2019, 6:54 PM IST

देहरादून: हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के दो बच्चों वाले मामले पर फैसला सुना दिया है. जिसके बाद अब उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की संख्या की बाध्यता आड़े नहीं आएगी. वहीं निर्वाचन आयुक्त ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव करवाने की बात कही है.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट.

दरअसल, हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर 13 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी. जिसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो गयी थी. हालांकि, इस बार तीन चरणों में यानि 5, 11 और 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के मतदान कराये जायेंगे. जिसके बाद 21 अक्टूबर को मतगणना कर चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी.

पढे़ं- इस साल के अंत तक उत्तराखंड में लग जाएंगे डॉप्लर रडार, मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा. निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसे पढ़ा जाएगा और उसी के अनुरूप काम किया जाएगा. वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है, उसे सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया चलेगी.

आयुक्त ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लेकर ही 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. जिससे पर्याप्त मात्रा में मतदान कर्मियों और पुलिस बल की उपलब्धता हो जाए. उन्होंने बतयाा कि प्रदेशभर में 89 विकास खंडों में मतदान कराए जाने हैं. सभी मतदान चरणों के बीच 5 दिन की गैपिंग रखी गई है. जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

देहरादून: हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के दो बच्चों वाले मामले पर फैसला सुना दिया है. जिसके बाद अब उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की संख्या की बाध्यता आड़े नहीं आएगी. वहीं निर्वाचन आयुक्त ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव करवाने की बात कही है.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट.

दरअसल, हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर 13 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी. जिसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो गयी थी. हालांकि, इस बार तीन चरणों में यानि 5, 11 और 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के मतदान कराये जायेंगे. जिसके बाद 21 अक्टूबर को मतगणना कर चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी.

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वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा. निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसे पढ़ा जाएगा और उसी के अनुरूप काम किया जाएगा. वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है, उसे सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया चलेगी.

आयुक्त ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लेकर ही 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. जिससे पर्याप्त मात्रा में मतदान कर्मियों और पुलिस बल की उपलब्धता हो जाए. उन्होंने बतयाा कि प्रदेशभर में 89 विकास खंडों में मतदान कराए जाने हैं. सभी मतदान चरणों के बीच 5 दिन की गैपिंग रखी गई है. जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

Intro:पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयुक्त चंदशेखर भट्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के जो भी निर्देश आएंगे, उसी के तहत पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेशों का राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से पालन कराएगा। ऐसे में अब उम्मीदवारो के दो बच्चों की स्तिथि स्पष्ट हो चुकी है, कि 25 जुलाई 2019 से पहले चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की संख्या की बाध्यता आड़े नही आएगी। 


Body:गौर हो कि हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलो में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 13 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गयी थी। हालांकि इस बार तीन चरणों मे  5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के मतदान कराये जायेंगे। इसके साथ ही 21 अक्टूबर को मतगाणना कर चुनाव परिणामो की घोषणा की जाएगी। 


वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि हैं उसका पूर्णता पालन किया जाएगा। हालांकि 20 से 24 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। उसके बाद 25, 26, 27 सितंबर को स्कूटनी की जाएगी। और हाईकोर्ट से जो आदेश आया है उसको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा। 


चुनाव प्रक्रिया ने नही होगा बदलाव.....

वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसे पढ़ा जाएगा और उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। और पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हो गई है। उसके प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। और सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया चलेगी।


शांतिपूर्ण ढंग से होंगे चुनाव संपन्न.....

आयुक्त ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लेकर ही 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे है। ताकि पर्याप्त मात्रा में मतदान कार्मिक और पुलिस बल की उपलब्धता हो जाए। क्योंकि प्रदेश भर में 89 विकास खंडों में मतदान कराए जाने हैं। और कुछ विकासखंड दूरस्थ क्षेत्रों में है और वहां समय से मतदान कार्मिक और पुलिस बल पहुंच जाएं, इसके लिए सभी मतदान चरणों के बीच 5 दिन की गैपिग रखी गई है। जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

बाइट - चंदशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त


Conclusion:
Last Updated : Sep 19, 2019, 6:54 PM IST
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