देहरादून: हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के दो बच्चों वाले मामले पर फैसला सुना दिया है. जिसके बाद अब उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की संख्या की बाध्यता आड़े नहीं आएगी. वहीं निर्वाचन आयुक्त ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव करवाने की बात कही है.
दरअसल, हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर 13 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी. जिसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो गयी थी. हालांकि, इस बार तीन चरणों में यानि 5, 11 और 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के मतदान कराये जायेंगे. जिसके बाद 21 अक्टूबर को मतगणना कर चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी.
पढे़ं- इस साल के अंत तक उत्तराखंड में लग जाएंगे डॉप्लर रडार, मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश सर्वोपरि है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा. निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसे पढ़ा जाएगा और उसी के अनुरूप काम किया जाएगा. वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है, उसे सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया चलेगी.
आयुक्त ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लेकर ही 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. जिससे पर्याप्त मात्रा में मतदान कर्मियों और पुलिस बल की उपलब्धता हो जाए. उन्होंने बतयाा कि प्रदेशभर में 89 विकास खंडों में मतदान कराए जाने हैं. सभी मतदान चरणों के बीच 5 दिन की गैपिंग रखी गई है. जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.