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प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासनादेश जारी, NIOS डीएलएड पर संशय बरकरार

शिक्षा सचिव राधिका झा ने प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है.

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प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
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Published : Sep 14, 2021, 10:22 PM IST

देहरादून: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीते दिनों प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को इसी माह के अंत तक पूर्ण करने की बात कही थी. जिसके तहत आज शिक्षा सचिव राधिका झा ने प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का आदेश जारी किया गया है. गौरतलब है कि उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में 2600 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती का मामला लंबे समय तक कोर्ट में था.

दरअसल केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी योग्य मानती है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और टीईटी पास हैं. लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा. ऐसे में यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में रहा, जिसके बाद बीते 1 सितंबर को उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले से स्टे हटा दिया.

ये भी पढ़ें: CM धामी ने रानीपोखरी पुल का किया औचक निरीक्षण, समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश

शिक्षा सचिव राधिका झा ने जो आदेश जारी किया गया है, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने की बात तो कही गई है, लेकिन एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका दिया जाएगा या नहीं इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है.

देहरादून: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीते दिनों प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को इसी माह के अंत तक पूर्ण करने की बात कही थी. जिसके तहत आज शिक्षा सचिव राधिका झा ने प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का आदेश जारी किया गया है. गौरतलब है कि उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में 2600 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती का मामला लंबे समय तक कोर्ट में था.

दरअसल केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी योग्य मानती है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और टीईटी पास हैं. लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा. ऐसे में यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में रहा, जिसके बाद बीते 1 सितंबर को उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले से स्टे हटा दिया.

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शिक्षा सचिव राधिका झा ने जो आदेश जारी किया गया है, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने की बात तो कही गई है, लेकिन एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका दिया जाएगा या नहीं इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है.

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