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खुशखबरी: मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति को लेकर शासनादेश जारी - मिनिस्ट्रियल संवर्ग विभागीय पदोन्नति

मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति के लिए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विभिन्न शर्तों के तहत पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से मिनिस्ट्रियल संवर्ग विभागीय पदोन्नति देने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Haldwani
हल्द्वानी
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Published : Jul 9, 2021, 10:47 PM IST

देहरादूनः मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति का रास्ता आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब साफ हो चुका है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विभिन्न शर्तों के तहत पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से मिनिस्ट्रियल संवर्ग विभागीय पदोन्नति देने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बता दें कि शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए इस शासनादेश में यह साफ किया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी: नौकरी भी बची रहेगी, वेतन भी बढ़ेगा

इसके अलावा दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों की पेंडिंग सूची उनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में की गई कुल सेवा अवधि के आधार पर तैयार की जाएगी. इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से कम अवधि की सेवा करने वाले कार्मिकों की सूची उनके द्वारा सुगम क्षेत्र में की गई कुल सेवा अवधि के तहत तैयार की जाएगी. इस तरह अधिकतम सेवा अवधि के आधार पर कर्मचारी की सुगम या फिर दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की जाएगी.

शासनादेश में यह भी साफ किया गया है कि सर्वप्रथम ऐसे कार्मिकों को स्थल आवंटित किया जाएगा जो स्थानांतरण की धारा के अंतर्गत गंभीर रूप से ग्रसित हैं. इसके साथ ही दिव्यांग की श्रेणी में आने वाले कार्मिक जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे. उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएगा.

देहरादूनः मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति का रास्ता आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब साफ हो चुका है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विभिन्न शर्तों के तहत पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से मिनिस्ट्रियल संवर्ग विभागीय पदोन्नति देने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बता दें कि शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए इस शासनादेश में यह साफ किया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी.

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इसके अलावा दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों की पेंडिंग सूची उनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में की गई कुल सेवा अवधि के आधार पर तैयार की जाएगी. इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से कम अवधि की सेवा करने वाले कार्मिकों की सूची उनके द्वारा सुगम क्षेत्र में की गई कुल सेवा अवधि के तहत तैयार की जाएगी. इस तरह अधिकतम सेवा अवधि के आधार पर कर्मचारी की सुगम या फिर दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की जाएगी.

शासनादेश में यह भी साफ किया गया है कि सर्वप्रथम ऐसे कार्मिकों को स्थल आवंटित किया जाएगा जो स्थानांतरण की धारा के अंतर्गत गंभीर रूप से ग्रसित हैं. इसके साथ ही दिव्यांग की श्रेणी में आने वाले कार्मिक जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे. उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएगा.

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