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खाद्य सुरक्षा विभाग कराएगा अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग, परखी जाएगी गुणवत्ता

खाद्य सुरक्षा विभाग जल्द ही अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग शुरू करने जा रहा है. बताया जा रहा है कि भविष्य में अभियान चलाकर सभी पेय पदार्थों की गुणवत्ता मापी जाएगी.

Dehradun
खाद्य सुरक्षा विभाग कराएगा अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग
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Published : Mar 12, 2021, 1:51 PM IST

देहरादून: शराब और बीयर की गुणवत्ता परखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सभी अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग शुरू करने जा रहा है. जिससे अल्कोहलिक पदार्थों में हो रही मिलावट पर नकेल कसी जा सकें. जल्द ही विभाग की ओर से टीम का गठन कर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भविष्य सैंपल लेने के लिए विशेष अभियान चलाएगा.

खाद्य सुरक्षा विभाग कराएगा अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग.

जिला अभिहित अधिकारी गणेश कंडवाल के मुताबिक शराब की मॉनिटरिंग के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उसके तहत विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी समय-समय पर जारी की जाती रही है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग भविष्य में अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि कुछ पेय पदार्थ खासकर डेरी प्रोडक्ट को लेकर लोगों की ज्यादा शिकायतें आती हैं. इसके लिए विभाग अन्य उत्पादों की समय-समय पर जांच कराता रहेगा.

ये भी पढ़ें: कुंभ के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन को सजाया गया, दिखी आध्यात्मिक संस्कृति और विरासत की झलक

जानकारी के मुताबिक पहले शराब और बीयर सहित सभी अल्कोहलिक और पेय पदार्थों की सैंपलिंग खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के तहत की जाती थी. इसके बाद इसे आबकारी विभाग को सौंप दिया गया. वहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में इन पदार्थों को खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल कर दिया गया. फिलहाल प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग शराब की गुणवत्ता परखने के लिए जल्द सैंपलिंग शुरू करेगा.

देहरादून: शराब और बीयर की गुणवत्ता परखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सभी अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग शुरू करने जा रहा है. जिससे अल्कोहलिक पदार्थों में हो रही मिलावट पर नकेल कसी जा सकें. जल्द ही विभाग की ओर से टीम का गठन कर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भविष्य सैंपल लेने के लिए विशेष अभियान चलाएगा.

खाद्य सुरक्षा विभाग कराएगा अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग.

जिला अभिहित अधिकारी गणेश कंडवाल के मुताबिक शराब की मॉनिटरिंग के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उसके तहत विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी समय-समय पर जारी की जाती रही है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग भविष्य में अल्कोहलिक पदार्थों की सैंपलिंग के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि कुछ पेय पदार्थ खासकर डेरी प्रोडक्ट को लेकर लोगों की ज्यादा शिकायतें आती हैं. इसके लिए विभाग अन्य उत्पादों की समय-समय पर जांच कराता रहेगा.

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जानकारी के मुताबिक पहले शराब और बीयर सहित सभी अल्कोहलिक और पेय पदार्थों की सैंपलिंग खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के तहत की जाती थी. इसके बाद इसे आबकारी विभाग को सौंप दिया गया. वहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में इन पदार्थों को खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल कर दिया गया. फिलहाल प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग शराब की गुणवत्ता परखने के लिए जल्द सैंपलिंग शुरू करेगा.

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