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राजधानी में धर्म परिवर्तन एक्ट का पहला केस दर्ज, लड़का-लड़की समेत चार के खिलाफ FIR - देहरादून लेटेस्ट न्यूज

देहरादून में धर्म परिवर्तन एक्ट का पहला केस दर्ज हुआ है. इस मामले में पुलिस ने युवक, युवती और काजी समेत चार लोगों के मुकदमा दर्ज किया है.

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Published : Dec 29, 2020, 10:47 PM IST

देहरादून: राजधानी में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कर शादी कराने का मामला सामने आया है. उत्तराखंड धर्म परिवर्तन एक्ट में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में पटेलनगर थाना पुलिस ने युवती, युवक और काजी समेत कुल चार लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, नया गांव मेहुवाला निवासी एक युवक ने उच्च न्यायालय नैनीताल में अपनी सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को जांच के लिए आदेश दिए गए. जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया.

पढ़ेंः नए साल से पहले 11 इंटेलिजेंस कर्मियों का प्रमोशन, 12 CO के तबादले

थाना पटेलनगर प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि 21 साल के युवक की मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले दून की एक लड़की से हुई थी. दोनों बालिक हैं, ऐसे में उन्होंने आपसी सहमति से शादी कर ली. इसमें दोनों एक काजी के पास गए. आरोप है कि काजी ने बिना दस्तावेजों के पहले युवती का धर्म परिवर्तन किया, फिर उसका नाम बदलकर युवक के फूफा की मौजूदगी में दोनों का निकाह करवा दिया.

प्रदीप राणा ने बताया कि मामले की जांच में पाया गया कि युवक, युवती, काजी और युवक के फूफा ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 का पालन नहीं किया है. जिस पर पुलिस ने इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

देहरादून: राजधानी में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कर शादी कराने का मामला सामने आया है. उत्तराखंड धर्म परिवर्तन एक्ट में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में पटेलनगर थाना पुलिस ने युवती, युवक और काजी समेत कुल चार लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, नया गांव मेहुवाला निवासी एक युवक ने उच्च न्यायालय नैनीताल में अपनी सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को जांच के लिए आदेश दिए गए. जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया.

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थाना पटेलनगर प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि 21 साल के युवक की मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले दून की एक लड़की से हुई थी. दोनों बालिक हैं, ऐसे में उन्होंने आपसी सहमति से शादी कर ली. इसमें दोनों एक काजी के पास गए. आरोप है कि काजी ने बिना दस्तावेजों के पहले युवती का धर्म परिवर्तन किया, फिर उसका नाम बदलकर युवक के फूफा की मौजूदगी में दोनों का निकाह करवा दिया.

प्रदीप राणा ने बताया कि मामले की जांच में पाया गया कि युवक, युवती, काजी और युवक के फूफा ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 का पालन नहीं किया है. जिस पर पुलिस ने इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

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