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सड़क हादसों पर पुलिस महकमा सख्त, तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश

राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल जैसे अन्य जनपदों में लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं. घटनाओं पर कई बार थाना-चौकी स्तर पर आरोपी वाहन चालक पर मुकदमा लिखने में कोताही बरतने के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं.

सड़क हादसों पर पुलिस महकमा सख्त.
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Published : Aug 1, 2019, 10:24 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में आये दिन बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय गंभीर नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा राज्य के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही सड़क हादसों में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं ऐसा ना करने वाले पुलिस प्रभारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सड़क हादसों पर पुलिस महकमा सख्त.

गौर हो कि राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल जैसे अन्य जनपदों में लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं. घटनाओं पर कई बार थाना-चौकी स्तर पर आरोपी वाहन चालक पर मुकदमा लिखने में कोताही बरतने के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में सड़क हादसों में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए महकमे ने कमर कस ली है. उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार प्रदेश के सभी 13 जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर किसी भी सड़क हादसे की वजह बनने वाले सभी लोगों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे में प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं.

पढ़ें-दर्जनों विभागों को 'सेवा के अधिकार' से जोड़ना भूल गई सरकार, जनता को नहीं मिल रहा उनका हक

राज्य के चारधाम यात्रा मार्गों पर ऑल वेदर रोड के निर्माण के द्वारा कार्यदायी संस्थाएं रोड कटिंग से लेकर अन्य तरफ निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के चलते पर्वतीय राष्ट्रीय मार्गों पर मानसून और यात्रा सीजन के दौरान हादसों में इजाफा देखा जा रहा हैं. ऐसे में ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य संस्था द्वारा सड़कों पर लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों पर भी सभी थाना चौकी को तत्काल निर्माण एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं. इस मामले में उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सड़क हादसों की वजह बनने वाले सभी तरह के आरोपित लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सख्त आदेश पहले से ही दिए गए हैं.

ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने की कार्रवाई पूरे प्रदेश स्तर पर चलाई जा रही है, ताकि लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. इतना ही नहीं ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना के मुताबिक इस मामले में जारी आदेश पर किसी भी तरह से कोताही बरतने वाले थाना-चौकी प्रभारियों पर अब प्रभावी तरीके से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड में आये दिन बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय गंभीर नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा राज्य के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही सड़क हादसों में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं ऐसा ना करने वाले पुलिस प्रभारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सड़क हादसों पर पुलिस महकमा सख्त.

गौर हो कि राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल जैसे अन्य जनपदों में लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं. घटनाओं पर कई बार थाना-चौकी स्तर पर आरोपी वाहन चालक पर मुकदमा लिखने में कोताही बरतने के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में सड़क हादसों में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए महकमे ने कमर कस ली है. उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार प्रदेश के सभी 13 जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर किसी भी सड़क हादसे की वजह बनने वाले सभी लोगों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे में प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं.

पढ़ें-दर्जनों विभागों को 'सेवा के अधिकार' से जोड़ना भूल गई सरकार, जनता को नहीं मिल रहा उनका हक

राज्य के चारधाम यात्रा मार्गों पर ऑल वेदर रोड के निर्माण के द्वारा कार्यदायी संस्थाएं रोड कटिंग से लेकर अन्य तरफ निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के चलते पर्वतीय राष्ट्रीय मार्गों पर मानसून और यात्रा सीजन के दौरान हादसों में इजाफा देखा जा रहा हैं. ऐसे में ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य संस्था द्वारा सड़कों पर लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों पर भी सभी थाना चौकी को तत्काल निर्माण एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं. इस मामले में उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सड़क हादसों की वजह बनने वाले सभी तरह के आरोपित लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सख्त आदेश पहले से ही दिए गए हैं.

ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने की कार्रवाई पूरे प्रदेश स्तर पर चलाई जा रही है, ताकि लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. इतना ही नहीं ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना के मुताबिक इस मामले में जारी आदेश पर किसी भी तरह से कोताही बरतने वाले थाना-चौकी प्रभारियों पर अब प्रभावी तरीके से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Intro:pls नोट डेस्क-इस खबर की feed live u 08 से भेजी गई हैं। feed ID:- "Road accident"



summary_ सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर अगले 48 घंटों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जारी, आदेशों की अवहेलना करने वाले थाना चौकी पुलिस प्रभारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, उत्तराखंड में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय हुआ सतर्क.

उत्तराखंड में लगातार आये दिन बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय गंभीर होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धरातल पर सुनिश्चित करने की दिशा में उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा राज्य के सभी थाना चौकी प्रभारियों को सख्त दिशानिर्देश जारी करते हुए किसी भी सड़क हादसे में तत्काल मुकदमा दर्ज कर अगले 24 घंटे में प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। इतना ही नहीं ऐसा ना करने वाले पुलिस प्रभारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की गई है।


Body:सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को धरातल पर सुनिश्चित किया जाएगा: ट्रैफिक निदेशालय

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार उधमसिंह नगर नैनीताल टिहरी गढ़वाल जैसे अन्य जनपदों मौत बनकर सरपट बेकाबू सड़कों पर दौड़ने वाले लापरवाह वाहनों की वजह से आए दिन बेकसूर लोगों की जाने जा रही है इन घटनाओं के उपरांत कई बार थाना चौकी स्तर पर आरोपी वाहन चालक या अन्य कारण के लोगों पर मुकदमा लिखने में कोताही बरतने के चलते पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। ऐसे में इन सड़क हादसों में आरोपी लोगों पर शिकंजा कसने की कवायत की दिशा में उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार प्रदेश के सभी 13 जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर किसी भी सड़क हादसे की वजह बनने वाले सभी लोगों पर तत्काल सत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे में प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य संस्था की लापरवाही पर कसेगा शिकंजा

उधर राज्य के चारधाम यात्रा मार्गों पर ऑल वेदर रोड़ निर्माण कार्य संस्थाओं के द्वारा रोड कटिंग से लेकर अन्य तरफ निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के चलते पर्वतीय राष्ट्रीय मार्गों पर मानसून और यात्रा सीजन के दौरान हादसों में एकाएक इजाफा देखा जा रहा हैं। ऐसे में ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य संस्था द्वारा सड़कों पर लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों पर भी सभी थाना चौकी को तत्काल निर्माण एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा जारी किए गए।


Conclusion:सड़क दुर्घटनाओं में आरोपित लोगों के खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करने वाले थाना-चौकी प्रभारी अब नपेंगे: ट्रैफिक निदेशालय


इस मामले में उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सड़क हादसों की वजह बनने वाले सभी तरह के आरोपित लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सख्त आदेश पहले से ही दिए गए हैं . ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से धरातल पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने की कार्रवाई पूरे प्रदेश स्तर पर चलाई जा रही है ताकि लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना के मुताबिक इस मामले में जारी आदेश पर किसी भी तरह से कोताही बरतने वाले थाना-चौकी प्रभारी अब प्रभावी तरीके से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बाइट- केवल खुराना डीआईजी ट्रैफिक निदेशालय
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