देहरादून: नया एमवी एक्ट आने के बाद यातायात के नियमों में काफी बदलाव हो गया है. नए नियम के अनुसार सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के घायल होने या मौत होने पर क्षतिपूर्ति को लेकर अब पुलिस की भूमिका सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने तक नहीं रहेगी बल्कि विस्तृत जांच करने के साथ दावे की रिपोर्ट दुर्घटना दावा अधिकरण को भेजनी होगी. वहीं साक्ष्य जुटाने से लेकर दुर्घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार करने तक का काम पुलिस अधिकारी ही करेंगे. साथ ही मार्ग की स्थिति समेत सभी कोणों से फोटोग्राफी भी करानी होगी.
बता दें कि नए एमवी एक्ट आने से पहले अधिकरण मांगे जाने पर ही रिपोर्ट दी जाती थी. लेकिन नए नियम के संशोधन के बाद सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के घायल होने या मौत होने पर यदि क्षतिपूर्ति को लेकर कोई दावा नहीं होता है तो भी पुलिस को जांच रिपोर्ट दुर्घटना दावा अधिकरण को देनी होगी. साथ ही साक्ष्य जुटाने से लेकर दुर्घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार करने तक का काम विवेचना अधिकारी ही करेंगे.
और मार्ग की स्थिति सहित सभी कोणों से फोटोग्राफी करानी होगी. वहीं मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज अधिकरण को देने होंगे साथ ही पीड़ित के परिजनों के अनुरोध पर सूचना बीमा कंपनी को भेजनी होगी सारी प्रक्रिया रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू करनी होगी.
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सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने बताया कि परिवहन विभाग ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली में ऐसे कुछ और संशोधन किए गए हैं, जिनके संबंध में लोगों से 7 दिन में आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं. और यह सुझाव सचिव परिवहन को उत्तराखंड शासन के पते पर भेज सकते हैं.