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NDPS कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई 14 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना

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Published : Mar 6, 2021, 9:29 PM IST

देहरादून एनडीपीएस कोर्ट ने नशा तस्करी के आरोप में इनाम को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है.

नशा तस्कर इमाम को सुनाई 14 साल की सजा
नशा तस्कर इमाम को सुनाई 14 साल की सजा

देहरादून: स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में दोषी करार दिए गए इमाम पुत्र इस्लाम को इसके अतिरिक्त 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को जेल में 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 14 साल की कठोर कारावास पाने वाला इनाम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है.

देहरादून एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक, मामला 11 अप्रैल 2012 का है, जब उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला इमाम मसूरी के कुंडली थाना क्षेत्र में 70 किलो से अधिक नशीली डोडा पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था. जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि तस्कर इमाम मसूरी के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश सहारनपुर से नशीला डोडा लाकर बोरों में सप्लाई करता था.

ये भी पढ़ें: सिंगल विंडो सिस्टम से होगा ट्रैफिक चालान का भुगतान, लोगों को मिलेगी राहत

पुलिस ने इस मामले में तस्कर के खिलाफ तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जिसके उपरांत 8 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत 7 से अधिक गवाहों और सबूतों के आधार पर देहरादून की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने इमाम को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर 3 साल की अधिक अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

देहरादून: स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में दोषी करार दिए गए इमाम पुत्र इस्लाम को इसके अतिरिक्त 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को जेल में 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 14 साल की कठोर कारावास पाने वाला इनाम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है.

देहरादून एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक, मामला 11 अप्रैल 2012 का है, जब उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला इमाम मसूरी के कुंडली थाना क्षेत्र में 70 किलो से अधिक नशीली डोडा पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था. जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि तस्कर इमाम मसूरी के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश सहारनपुर से नशीला डोडा लाकर बोरों में सप्लाई करता था.

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पुलिस ने इस मामले में तस्कर के खिलाफ तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जिसके उपरांत 8 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत 7 से अधिक गवाहों और सबूतों के आधार पर देहरादून की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने इमाम को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर 3 साल की अधिक अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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