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बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला, श्रम कार्ड की होगी रेगुलर जांच - श्रमिक बोर्ड

श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड विधानसभा में श्रमिक बोर्ड की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने कहा कि श्रमिक बोर्ड योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है.

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Published : Jan 28, 2020, 10:09 PM IST

देहरादून: श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड विधानसभा में श्रमिक बोर्ड की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने कहा कि श्रमिक बोर्ड योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है. इसके लिए पात्र श्रमिकों को ही श्रमिक हितों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. साथ ही श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग करने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए मंत्री ने उप श्रम आयुक्त और सहायक श्रमायुक्त को समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं.

श्रमिक बोर्ड की बैठक.

श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए केवल पात्र व्यक्ति का ही पंजीकरण किया जाएगा. अपात्र पंजीकरण की जांच के लिए सहायक श्रम आयुक्त को अधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि हर माह 10 श्रमिक कार्ड की जांच औचक आधार पर और समस्त पंजीकरण की जांच गुण दोष के आधार पर किया जाए. इसके बाद पंजीकरण गलत पाए जाने पर तत्काल निरस्त किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: देहरादून: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद SDRF सतर्क, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

बैठक में श्रम विभाग में नए सृजित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संसाधन और स्टाफ प्रदान करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि सहायक श्रम आयुक्त नियमानुसार वाहन टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और लिपिक स्टाफ तैनात भी कर सकते हैं. श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा. साथ ही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाने को कहा. योजनाओं से संबंधित सामान वितरण के लिए कार्य करने वाली एजेंसी को निर्देशित किया गया कि वह कार्यक्रम से संबंधित कैलेंडर बोर्ड को उपलब्ध करवाए.

देहरादून: श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड विधानसभा में श्रमिक बोर्ड की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने कहा कि श्रमिक बोर्ड योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है. इसके लिए पात्र श्रमिकों को ही श्रमिक हितों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. साथ ही श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग करने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए मंत्री ने उप श्रम आयुक्त और सहायक श्रमायुक्त को समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं.

श्रमिक बोर्ड की बैठक.

श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए केवल पात्र व्यक्ति का ही पंजीकरण किया जाएगा. अपात्र पंजीकरण की जांच के लिए सहायक श्रम आयुक्त को अधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि हर माह 10 श्रमिक कार्ड की जांच औचक आधार पर और समस्त पंजीकरण की जांच गुण दोष के आधार पर किया जाए. इसके बाद पंजीकरण गलत पाए जाने पर तत्काल निरस्त किया जाएगा.

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बैठक में श्रम विभाग में नए सृजित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संसाधन और स्टाफ प्रदान करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि सहायक श्रम आयुक्त नियमानुसार वाहन टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और लिपिक स्टाफ तैनात भी कर सकते हैं. श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा. साथ ही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाने को कहा. योजनाओं से संबंधित सामान वितरण के लिए कार्य करने वाली एजेंसी को निर्देशित किया गया कि वह कार्यक्रम से संबंधित कैलेंडर बोर्ड को उपलब्ध करवाए.

Intro:एंकर- मंगलवार को श्रममंन्त्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड विधानसभा में श्रमिक बोर्ड की समीक्षा बैठक ली। बोर्ड की बैठक में श्रम मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिक योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है इसके लिए पात्र श्रमिकों को ही श्रमिक हितों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।


Body:वीओ- विधानसभा में हुई श्रम बोर्ड की बैठक में निर्णय लियक गया कि श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग किया जाय। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए केवल पात्र व्यक्ति का ही पंजीकरण किया जाएगा और अपात्र पंजीकरण की जांच के लिए सहायक श्रम आयुक्त को अधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि हर माह 10 श्रमिक कार्ड की जांच औचक आधार पर और समस्त पंजीकरण की जांच गुण दोष के आधार पर किया जाए इसके बाद पंजीकरण गलत पाए जाने पर इसे तत्काल निरस्त किया जाएगा।

श्रम विभाग में नए सृजित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संसाधन और स्टाफ प्रदान करने का निर्णय आज की बैठक में लिया गया है। बैठक में कहा गया कि सहायक श्रम आयुक्त नियमानुसार वाहन टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और लिपिक स्टाफ तैनात भी कर सकते हैं। बैठक में कहा गया कि श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। उप श्रम आयुक्त और सहायक श्रमायुक्त को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। योजनाओं से संबंधित सामान वितरण के लिए कार्य करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया गया कि वह कार्यक्रम से संबंधित कैलेंडर बोर्ड को सूची उपलब्ध करा दें।

बाइट- हरक सिंह रावत, श्रम मंत्री।


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