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उत्तराखंड में अंतरराज्यीय बस संचालन को मंजूरी, पढ़िए नए नियम और दिशा-निर्देश

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Published : Sep 28, 2020, 9:11 PM IST

Updated : Sep 29, 2020, 12:37 PM IST

उत्तराखंड में अंतरराज्यीय मार्गों पर बस और सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति मिल गई है. अब आधे सवारी वाले बाध्यता को खत्म कर दिया गया है.

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बस

देहरादूनः प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन के लिए एसओपी (मानक प्रचालन कार्यविधि) जारी कर दी है. अब बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बिठाए जाएंगे. अनलॉक 5 में आगामी एक अक्टूबर से ये नये नियम लागू होंगे.

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर रोजाना 100-100 फेरे लगाए जा सकते हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक बस, टैक्सी, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता के आधार पर ही सवारी बैठा सकेंगे. खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. यानी 50% सवारी बैठाने का नियम अब खत्म कर दिया गया.

ये भी पढ़ेंः हेमकुंड साहिब में भी पहुंची 4G इंटरनेट सेवा, Jio ने पहुंचाई फाइबर

अंतरराज्यीय और इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को लेकर गाइडलाइंस-

  • परिवहन निगम की बसों के अलावा प्राइवेट बस, टैक्सी, मैक्सी, कैब, 3 व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठानी होगी और बसों में खड़े होने की अनुमति नहीं है.
  • वाहन स्वामियों संचालक और परिचालकों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही किराए लिया जाएगा. किसी भी दशा में राज्य सरकार के ओर से तय की गई दरों से ज्यादा वसूली नहीं की जाएगी. अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
  • वाहन में बैठने से पहले और उतरने के बाद वाहन के सभी स्पर्श वाली जगहों समेत पूरी बस को अच्छे से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है तो वहीं, यात्रियों को भी अपने हाथ लगातार सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए.
  • यात्रियों को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और यात्रियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना अनिवार्य है. वाहनों में बैठने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था बस स्टैंड या फिर टैक्सी स्टैंड पर होनी चाहिए. जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी.
  • यात्रा के दौरान किसी की तबीयत खराब होती है और कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो नजदीकी पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जानकारी देनी होगी.
  • यात्रा करते हुए गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वाहन में थूकने वाले को भी दंडनीय अपराध दिया जाएगा.
  • बस अपने स्टॉपेज के अलावा और कहीं नहीं रुकेगी. बसों में अंतर राज्यीय आवागमन करने वाले हर एक व्यक्ति को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी है, उसके बाद ही बस की सीट कंफर्म हो पाएगी. अगर रजिस्ट्रेशन के बिना कोई बस में बुकिंग कराता है तो यह अपराध की श्रेणी में होगा.
  • अगर कोई यात्री किसी कारणवश पंजीकरण नहीं कर पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

देहरादूनः प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन के लिए एसओपी (मानक प्रचालन कार्यविधि) जारी कर दी है. अब बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बिठाए जाएंगे. अनलॉक 5 में आगामी एक अक्टूबर से ये नये नियम लागू होंगे.

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर रोजाना 100-100 फेरे लगाए जा सकते हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक बस, टैक्सी, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता के आधार पर ही सवारी बैठा सकेंगे. खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. यानी 50% सवारी बैठाने का नियम अब खत्म कर दिया गया.

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अंतरराज्यीय और इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को लेकर गाइडलाइंस-

  • परिवहन निगम की बसों के अलावा प्राइवेट बस, टैक्सी, मैक्सी, कैब, 3 व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठानी होगी और बसों में खड़े होने की अनुमति नहीं है.
  • वाहन स्वामियों संचालक और परिचालकों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही किराए लिया जाएगा. किसी भी दशा में राज्य सरकार के ओर से तय की गई दरों से ज्यादा वसूली नहीं की जाएगी. अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
  • वाहन में बैठने से पहले और उतरने के बाद वाहन के सभी स्पर्श वाली जगहों समेत पूरी बस को अच्छे से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है तो वहीं, यात्रियों को भी अपने हाथ लगातार सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए.
  • यात्रियों को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और यात्रियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना अनिवार्य है. वाहनों में बैठने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था बस स्टैंड या फिर टैक्सी स्टैंड पर होनी चाहिए. जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी.
  • यात्रा के दौरान किसी की तबीयत खराब होती है और कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो नजदीकी पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जानकारी देनी होगी.
  • यात्रा करते हुए गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वाहन में थूकने वाले को भी दंडनीय अपराध दिया जाएगा.
  • बस अपने स्टॉपेज के अलावा और कहीं नहीं रुकेगी. बसों में अंतर राज्यीय आवागमन करने वाले हर एक व्यक्ति को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी है, उसके बाद ही बस की सीट कंफर्म हो पाएगी. अगर रजिस्ट्रेशन के बिना कोई बस में बुकिंग कराता है तो यह अपराध की श्रेणी में होगा.
  • अगर कोई यात्री किसी कारणवश पंजीकरण नहीं कर पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.
Last Updated : Sep 29, 2020, 12:37 PM IST
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