देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले दोषी को स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.साथ ही पीड़ित के परिजनों को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं.
बता दें कि 1 अप्रैल 2022 को कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 5 साल की बेटी 31 मार्च 2022 को घर के बाहर खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक वह लापता हो गई. परिजनों द्वारा नाबालिग को काफी तलाशा गया है. लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला. इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी बेटी को नदी किनारे झाड़ियों में देखा और बच्ची के तन पर कपड़े नहीं थे और वह रो रही थी. नाबालिग बच्ची के परिजनों ने कॉलोनी में ही रहने वाले युवक पर आरोप लगाया था. परिजनों की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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साथ ही बच्ची के मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए तो बच्ची ने बताया था कि युवक उसे गोद में उठाकर झाड़ियों तक ले गया था और उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया था. इस पर कोतवाली पुलिस ने जुलाई 2022 में आरोपी के खिलाफ अपहरण,छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास सहित पक्षों के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी थी.शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल 5 गवाह पेश किए गए. जिनके आधार पर कोर्ट ने दोषी पाते हुए युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.साथ ही पीड़ित के परिजनों को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं.