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देहरादून: जिले की सीमा पर कोरोना की पेड जांच शुरू, 31 शहरों से आने वालों पर विशेष नजर

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Published : Sep 17, 2020, 5:36 PM IST

वहीं, जो लोग सीमा पर सैंपल देंगे, वह जांच रिपोर्ट आने तक पूरी तरह होम क्वारंटाइन रहेंगे. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें बाहर निकलने की छूट मिलेगी.

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कॉन्सेप्ट इमेज

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अब देहरादून जिले की सीमा पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना की पेड जांच की जाने लगी है. जिसकी जिम्मेदारी एसआरएस लैब को दी गई है. हालांकि, अनिवार्य जांच की व्यवस्था कोरोना के 31 हाईलोड शहरों के लिए होगी. इन 31 शहरों से आने वाले व्यक्ति को जांच करना जरूरी है. बिना जांच के उन्हें देहरादून में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

वहीं, जो लोग 96 घंटे पहले तक कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल के तहत छूट दी जाएगी. लेकिन अन्य नियम लागू रहेंगे. इसके अलावा जिन लोगों में डॉक्टरों को आईएलआई (इन्फलुएंजा लाइक इलनेस) के लक्षण दिखते तो उनका भी नियमानुसार टेस्ट किया जाएगा.

पढ़ें- प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ सकता है भारी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

31 हाईलोड शहर

  • महाराष्ट्र मुंबई के सभी जिले.
  • दिल्ली के सभी जिले.
  • तमिलनाडु का चेन्नई.
  • गुजरात का अहमदाबाद.
  • महाराष्ट्र का ठाणे और पुणे.
  • मध्यप्रदेश का इंदौर.
  • वेस्ट बंगाल का कोलकाता.
  • राजस्थान का जयपुर.
  • तेलंगाना का हैदराबाद.
  • गुजरात का सूरत.
  • महाराष्ट्र का औरंगाबाद.
  • राजस्थान का जोधपुर.
  • मध्य प्रदेश का भोपाल.
  • तमिलनाडु का चैंगलपट्टू.
  • हरियाणा का गुड़गांव.
  • महाराष्ट्र का नासिक.
  • महाराष्ट्र का रायगढ़.
  • महाराष्ट्र का पालघर.
  • वेस्ट बंगाल का हावड़ा.
  • उत्तर प्रदेश का आगरा, गौतमबुध नगर, मेरठ, कानपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत.

देहरादून के आशारोड़ी चेक पोस्ट अभी सरकारी और प्राइवेट लैंब दोनों के बूथ है. व्यक्ति अपनी मर्जी से कही पर भी कोरोना का सैंपल दे सकता है. सरकारी लैंब का जहां दो हजार रुपए तो वहीं प्राइवेट पैथोलॉजी के बूथ पर टेस्टिग शूल्क 2400 रुपए लिया जा रहा है.

इसके अलावा देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कन्टेंनमेंट जोन को लेकर भी अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए है. जिलाधिकारी ने कहा कि कन्टेंनमेंट क्षेत्रों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाएगी और जो व्यक्ति असहाय हैं उनके घरों में ही अन्नपूर्णा किट सहित भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र में बेरिकेडिंग के साथ ही विभिन्न मार्गों पर पुलिस के जवान भी तैनात किये जायेंगे. ताकि उस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अन्य क्षेत्र से आवागमन न कर सके. आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अब देहरादून जिले की सीमा पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना की पेड जांच की जाने लगी है. जिसकी जिम्मेदारी एसआरएस लैब को दी गई है. हालांकि, अनिवार्य जांच की व्यवस्था कोरोना के 31 हाईलोड शहरों के लिए होगी. इन 31 शहरों से आने वाले व्यक्ति को जांच करना जरूरी है. बिना जांच के उन्हें देहरादून में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

वहीं, जो लोग 96 घंटे पहले तक कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल के तहत छूट दी जाएगी. लेकिन अन्य नियम लागू रहेंगे. इसके अलावा जिन लोगों में डॉक्टरों को आईएलआई (इन्फलुएंजा लाइक इलनेस) के लक्षण दिखते तो उनका भी नियमानुसार टेस्ट किया जाएगा.

पढ़ें- प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ सकता है भारी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

31 हाईलोड शहर

  • महाराष्ट्र मुंबई के सभी जिले.
  • दिल्ली के सभी जिले.
  • तमिलनाडु का चेन्नई.
  • गुजरात का अहमदाबाद.
  • महाराष्ट्र का ठाणे और पुणे.
  • मध्यप्रदेश का इंदौर.
  • वेस्ट बंगाल का कोलकाता.
  • राजस्थान का जयपुर.
  • तेलंगाना का हैदराबाद.
  • गुजरात का सूरत.
  • महाराष्ट्र का औरंगाबाद.
  • राजस्थान का जोधपुर.
  • मध्य प्रदेश का भोपाल.
  • तमिलनाडु का चैंगलपट्टू.
  • हरियाणा का गुड़गांव.
  • महाराष्ट्र का नासिक.
  • महाराष्ट्र का रायगढ़.
  • महाराष्ट्र का पालघर.
  • वेस्ट बंगाल का हावड़ा.
  • उत्तर प्रदेश का आगरा, गौतमबुध नगर, मेरठ, कानपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत.

देहरादून के आशारोड़ी चेक पोस्ट अभी सरकारी और प्राइवेट लैंब दोनों के बूथ है. व्यक्ति अपनी मर्जी से कही पर भी कोरोना का सैंपल दे सकता है. सरकारी लैंब का जहां दो हजार रुपए तो वहीं प्राइवेट पैथोलॉजी के बूथ पर टेस्टिग शूल्क 2400 रुपए लिया जा रहा है.

इसके अलावा देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कन्टेंनमेंट जोन को लेकर भी अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए है. जिलाधिकारी ने कहा कि कन्टेंनमेंट क्षेत्रों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाएगी और जो व्यक्ति असहाय हैं उनके घरों में ही अन्नपूर्णा किट सहित भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र में बेरिकेडिंग के साथ ही विभिन्न मार्गों पर पुलिस के जवान भी तैनात किये जायेंगे. ताकि उस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अन्य क्षेत्र से आवागमन न कर सके. आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये.

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