देहरादून: कोरोना की दूसरी तरह पहले से भी घातक साबित हो रही है. जिसका असर उत्तराखंड में देखा जा रहा है. प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के 1953 नए मामले सामने आए है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन-प्रशासन से फिर से एतियाहत बरतनी शुरू कर दी है. कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके है. इसी को देखते हुए शासन ने शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए है.
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उत्तराखंड सचिवालय से लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके है. इसी को ध्यान में रखते हुए बुधवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से सरकारी कार्यालयों के लिए कुछ एसओपी (मानक संचालन प्रकिया) जारी की है. जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है. ऐसे में सरकारी कार्यालय में सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है. लिहाजा जो दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं वह प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में अमल में लाए जाएंगे.
जारी किए गए दिशा निर्देश
- कार्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा.
- सभी एंट्री पॉइंट पर, सीढ़ियां, रेलिंग, गलियारों और कुर्सियों समेत सभी जगहों पर हफ्ते में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से स्प्रे करने के निर्देश दिए हैं.
- प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार सैनेटाइजर किया जाए.
- पानी की टंकी को पूर्ण रूप से स्वच्छ और कीटाणु रहित रखा जाए.
- पानी के टैंकों में रुके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ व ताजा पानी भरा जाए.
- सभी सरकारी कार्यालयों में वाटर फिल्टर की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा पीने के पानी की शुद्धता की जांच भी करवाई जाए.
- सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश पर हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉस उपलब्ध अनिवार्य रूप से की जाए.
- प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाना जरूरी है.
- शौचालय में लिक्विड सोप, टिशु पेपर और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- सरकारी ऑफिस में ताजी हवा और खुला वातावरण रखा जाए.
- एयर कंडीशनर व पंखों की साफ-सफाई व लिफ्ट में लगे पंखों की साफ सफाई और रखरखाव किया जाए.
- किसी भी प्रकार के एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाए.
- विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष कार्यालयों के खुलने बंद होने का समय पर विचार करें. ताकि परिसर के अंदर व बाहर भीड़ ना हो.
- प्रत्येक परिसर कार्यालय वेटिंग रूम विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए. कार्यालय में भीड़ भाड़ बिल्कुल न की जाए.
- बैठने जगह दो कुर्सी के बीच दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए.
- सरकारी ऑफिस के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की पूर्ण व्यवस्था की जाए.
- साथ ही अनावश्यक लोगों का प्रवेश पूर्णता वर्जित रखा जाए.
- सरकारी ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी अपने पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें और कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी को चेकिंग के समय पहचान पत्र दिखाएं.
- प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए और उसे यह भी देखना होगा कि उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों में कोई कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं है.
- सरकारी परिसरों में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट का सेवन और थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.
- सरकारी कार्यालय में मास्क और फेस कवर का अनिवार्यता प्रयोग किया जाएगा.
- अधिकारी व कर्मचारी पानी की बोतल, चाय, मग अपने घर से ही लाए जाएं.
- कार्यालय के दरवाजे को खुला रखा जाए, ताकि दरवाजे को बार-बार छूना ना पड़े.
- कैंटीन द्वारा चाय, कॉफी, पानी आदि के लिए डिस्पोजल कप का इस्तेमाल किया जाएगा.
- सरकारी कार्यालयों सभागार में बैठक या समारोह आदि का आयोजन ना किया जाए. संभव हो तो बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग किया जाएगा.
- खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय में ना बुलाया जाए.
- उसे अनुमन्य अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.
- खास्ते वक्त और छीकते समय अपने मुंह व नाक में रुमाल से ढके.
- कार्यालय में खुले वह सुरक्षित बाहर से मंगाए खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना किया जाए.
- सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.