देहरादून: राजधानी की एनडीपीएस कोर्ट ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. ये फैसला एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने दिया. जानकारी के मुताबिक, दोषी विश्व कुमार गर्ग लंबे समय से पहाड़ी क्षेत्रों से चरस लाकर विकासनगर, सेलाकुई और देहरादून के कॉलेजों में छात्रों को नशा सप्लाई करता था.
क्या था मामला ?
मामला 21 मई 2015 का है, जब मुखबिर की सूचना पर चकराता के पर्वतीय क्षेत्र त्यूणी से भारी मात्रा में चरस तस्करी कर देहरादून सप्लाई के लिए लाई जा रही थी. सूचना पर तत्कालीन आईपीएस अधिकारी तृप्ति भट्ट के नेतृत्व में विकासनगर पुलिस ने घेराबंदी कर चरस तस्कर विश्व कुमार गर्ग को विकास नगर से साढे़ सात किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में पांच साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद चरस तस्कर विश्व कुमार को एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी ठहराया.
दोषी तस्कर को पहले भी हुई 15 साल की सजा
बता दें, चरस तस्कर विश्व कुमार नशा तस्करी मामले में पहले से ही एक अन्य मामले में 15 साल की सजा भुगत रहा है. साल 2012 में तस्कर को नशे की बड़ी खेप के साथ विकासनगर में पकड़ा गया था. साल 2018 में उसे कोर्ट द्वारा 15 साल की सजा सुनाई थी. ऐसे में नए मामले में मिलने वाली 20 साल की सजा भी पहले वाली सजा के साथ-साथ चलेगी.