देहरादून: प्रदेश में जल्द शिक्षा महकमे द्वारा शिक्षा का अधिकार एक्ट की नियमावली में संशोधन किया जा सकता है. इसके तहत निकट भविष्य में पांचवीं और आठवीं में फेल होने वाले बच्चे अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे.
पढ़ें- CM त्रिवेंद्र और राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई
बता दें कि, प्रदेश में आरटीई एक्ट की नियमावली के तहत पांचवी और आठवीं कक्षा के बच्चों को फेल नहीं किया जाता है. जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर खासा असर पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी उक्त व्यवस्था लागू करने जा रही है. इसके लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. आवश्यक संशोधन कर जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जा सकता है.
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से पहले ही आरटीई एक्ट की नियमावली में संशोधन किया जा चुका है. अब जल्द ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से भी इस नियमावली में आवश्यक संशोधन कर इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा.