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दून में फीका रहेगा क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न, सामूहिक कार्यक्रम और पार्टियों पर रोक

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Published : Dec 22, 2020, 6:36 PM IST

इस बार देहरादून में क्रिसमस और न्यू ईयर पर सामूहिक कार्यक्रम और पार्टियां आयोजित नहीं की जा सकेंगी. जिलाधिकारी ने इसे लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

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दून में फीका रहेगा क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न

देहरादून: प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का रंग फीका पड़ने जा रहा है. दरअसल, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसे लेकर सख्त दिशा- निर्देश जारी किए हैं. जिसमें इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम या फिर पार्टी पर रोक लगा दी गई है.

Ban on Christmas and New Year's collective events and parties in Do
दून में फीका रहेगा क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न

नहीं होंगी सामूहिक पार्टियां

जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में यह साफ किया गया है कि इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर किसी भी बार रेस्टोरेंट्स या फिर होटल में सामूहिक कार्यक्रम या पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी. यदि किसी भी होटल बार या रेस्टोरेंट में क्रिसमस या न्यू ईयर के मौके पर पार्टी आयोजित की जाती है तो संबंधित होटल, बार या रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, कोविड-19 रेगुलेशन और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें-एंबुलेंस की राह होगी आसान, रास्ता न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई

हर दिन बढ़ रहे मामले

बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है. वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 87 हजार पार हो गई है. जिसमें 5512 सक्रिय मरीज हैं.

पढ़ें-शिक्षा मंत्री पर चूड़ी फेंकने के मामले ने पकड़ा तूल, आमने-सामने हुई बीजेपी और कांग्रेस

एक दिवसीय बार लाइसेंस पर रोक

आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार इस साल आबकारी विभाग की तरफ से बिना स्थायी बार लाइसेंस के चल रहे रेस्टोरेंट को एक दिवसीय बार लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. जिस कारण इस बार बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में क्रिसमस और नए साल पर शराब नहीं परोसी जा सकेगी. बता दें कि क्रिसमस और नए साल को खास बनाने के लिए शहर के दर्जनों रेस्टोरेंट संचालक वन डे बार लाइसेंस लेकर पार्टियों का आयोजन करते आए हैं.

पढ़ें-नजूल भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को HC से बड़ी राहत

पिछले साल बिना बार रेस्टोरेंट संचालको ने क्रिसमस पर छह और नए साल के लिए 48 वन डे बार लाइसेंस लिए गए थे. बता दें कि आबकारी नीति के तहत होटल और बैंक्वट हॉल को भी शादी, बर्थ पार्टी जैसे आयोजनों के लिए वन डे बार लाइसेंस जारी किए जाते हैं. लेकिन इस बार एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगी है.

ये भी पढ़ें-रुद्रपुर: दो पक्षों में हुए विवाद में चौकी पर पथराव, पुलिस ने किया बल प्रयोग

हालांकि इस बार जिलाधिकारी ने क्रिसमस और नए साल पर होने वाली होटल और रेस्टोरेंट में पार्टियों को अनुमति नहीं दी है. जिला आबकारी अधिकारी रमेश चंद्र बंगवाल ने बताया कि इस साल की नीति के अनुसार बिना बार लाइसेंस रेस्टोरेंट को एक दिवसीय लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है. नई पॉलिसी में इसका अधिकार नहीं है.

देहरादून: प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का रंग फीका पड़ने जा रहा है. दरअसल, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसे लेकर सख्त दिशा- निर्देश जारी किए हैं. जिसमें इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम या फिर पार्टी पर रोक लगा दी गई है.

Ban on Christmas and New Year's collective events and parties in Do
दून में फीका रहेगा क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न

नहीं होंगी सामूहिक पार्टियां

जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में यह साफ किया गया है कि इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर किसी भी बार रेस्टोरेंट्स या फिर होटल में सामूहिक कार्यक्रम या पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी. यदि किसी भी होटल बार या रेस्टोरेंट में क्रिसमस या न्यू ईयर के मौके पर पार्टी आयोजित की जाती है तो संबंधित होटल, बार या रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, कोविड-19 रेगुलेशन और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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हर दिन बढ़ रहे मामले

बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है. वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 87 हजार पार हो गई है. जिसमें 5512 सक्रिय मरीज हैं.

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एक दिवसीय बार लाइसेंस पर रोक

आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार इस साल आबकारी विभाग की तरफ से बिना स्थायी बार लाइसेंस के चल रहे रेस्टोरेंट को एक दिवसीय बार लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. जिस कारण इस बार बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में क्रिसमस और नए साल पर शराब नहीं परोसी जा सकेगी. बता दें कि क्रिसमस और नए साल को खास बनाने के लिए शहर के दर्जनों रेस्टोरेंट संचालक वन डे बार लाइसेंस लेकर पार्टियों का आयोजन करते आए हैं.

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पिछले साल बिना बार रेस्टोरेंट संचालको ने क्रिसमस पर छह और नए साल के लिए 48 वन डे बार लाइसेंस लिए गए थे. बता दें कि आबकारी नीति के तहत होटल और बैंक्वट हॉल को भी शादी, बर्थ पार्टी जैसे आयोजनों के लिए वन डे बार लाइसेंस जारी किए जाते हैं. लेकिन इस बार एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगी है.

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हालांकि इस बार जिलाधिकारी ने क्रिसमस और नए साल पर होने वाली होटल और रेस्टोरेंट में पार्टियों को अनुमति नहीं दी है. जिला आबकारी अधिकारी रमेश चंद्र बंगवाल ने बताया कि इस साल की नीति के अनुसार बिना बार लाइसेंस रेस्टोरेंट को एक दिवसीय लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है. नई पॉलिसी में इसका अधिकार नहीं है.

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