देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचक नामावली को 7 फरवरी 2020 को जारी हुए अंतिम प्रकाशन के बाद अब पुनरीक्षण कर 16 नवंबर 2020 तक के निर्वाचकों की सूची जारी कर दी है. जारी किए गए विधानसभा निर्वाचन नामावली के अनुसार 7 फरवरी 2020 से अभी तक 30,040 नए निर्वाचितों का नाम शामिल किया गया है. हालांकि, फरवरी 2020 तक निर्वाचन की कुल संख्या 77,08,407 थी जो अब बढ़कर 77,38,447 हो गयी है.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन नियमावली 2020-21 को 7 फरवरी 2020 के आधार पर पुनरीक्षण करने का कार्य शुरू कर दिया है. एक जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 16 नंबर 2020 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान शुरू कर दिया है. जिसमें निर्वाचक नामावली में उन नए वोटरों का नाम शामिल करने के साथ ही निर्वाचकों के एपिक कार्ड की त्रुटियों को भी दूर किया जाएगा.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन नामावली 2020-21 को 7 फरवरी 2020 के आधार पर पुनरीक्षण करने का कार्य शुरू कर रहा है, जिसके साथ इस नामावली में उन नए नामों को भी जोड़ा जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 को अपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं. राज्य में 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक इस नामावली में नामों को जोड़ने का काम किया जाएगा.
इसके साथ ही किसी भी तरह के करेक्शन या ऑब्जेक्शन के लिए 5 जनवरी 2020 तक का समय रखा गया है. इस नामावली का अंतिम प्रारूप 15 जनवरी 2021 तक जारी होगा. इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ऐसे वोटरों को भी लिस्टेड कर रहा है, जिनमें किसी प्रकार का कॉपीराइट है, यानी अगर किसी को भी अपना नाम निर्वाचन सूची में जुड़वाना या उसमें कोई करेक्शन कराना है तो वह अपने क्षेत्र की बीएलओ से संपर्क कर सकता है.
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विधानसभा निर्वाचक नामावली 1 जनवरी 2021 को देखते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020-21 को लेकर 16 नवंबर 2020 तक जारी किए गए निर्वाचकों की सूची के अनुसार प्रदेश भर में कुल 77 लाख 38 हजार 447 वोटर हैं, जिसमें से 40 लाख 36 हजार 324 पुरुष वोटर और 37 लाख 01 हजार 912 महिला वोटर, जबकि 211 अन्य वोटर शामिल हैं. इसके साथ ही प्रदेश भर में 11024 मतदेय स्थलों की संख्या है. जारी किए गए नए निर्वाचन के सूची के अनुसार प्रदेश भर में कुल 93,965 सर्विस मतदाता है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारत के ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूरी कर रहे हैं. वह विधानसभा निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म-6, वर्तमान आलेख के निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकते हैं. जिन निर्वाचकों के नाम अन्य विभिन्न जानकारियां या फोटोग्राफ गलत हैं, ऐसे में वह इसे सही कराने के लिए फॉर्म-8, साथ ही वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करा सकते हैं.
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई निर्वाचक अब उस क्षेत्र का निवासी कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो ऐसे में उस निर्वाचक का नाम नामावली से हटाने के लिए फॉर्म-7 भर सकते हैं. इसके साथ ही यदि कोई निर्वाचक उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत एक बूथ से किसी अन्य बूथ में स्विफ्ट हो गया है, तो अपने नए पते पर अपना निर्वाचन से संबंधित जानकारियां बदलने के लिए फॉर्म- 8 का पर आवेदन कर सकता है.