ETV Bharat / state

दीपावली के लिए सजने लगे बाजार,पटाखों की दुकान के लाइसेंस के लिए 29 अक्टूबर से होंगे आवेदन - Preparations for Deepawali in Dehradun

दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होने रही है. जिसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा.

Dehradun News
दीपावली के लिए सजने लगे बाजार
author img

By

Published : Oct 28, 2020, 11:09 AM IST

देहरादून: कोरोना का असर तीज-त्योहारों पर भी पड़ा है. वहीं रोशनी के पर्व दीपावली के करीब आते ही बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटती नजर आ रही है. वहीं दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. ऐसे में इच्छुक व्यापारी आगामी 5 नवंबर तक पटाखों की बिक्री के लिए आस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे.

मंगलवार को अपर जिला अधिकारी वेद वीर सिंह बुदियाल ने कलेक्ट्रेट में महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ही व्यापारी पटाखों की दुकान के अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे. जिसमें अग्निशमन विभाग की एनओसी भी जरूरी होगी. वहीं व्यापारी 11 से 15 नवंबर तक पटाखों की बिक्री कर सकेंगे.

पढ़ें-देहरादून: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नरेश जैन के सीए फर्म पर IT की छापेमारी

बता दें की राजधानी के पलटन बाजार के साथ ही आसपास के अधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की दुकान लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे. वहीं जहां भी पटाखों की दुकान लगाई जाएगी वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी.

देहरादून: कोरोना का असर तीज-त्योहारों पर भी पड़ा है. वहीं रोशनी के पर्व दीपावली के करीब आते ही बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटती नजर आ रही है. वहीं दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. ऐसे में इच्छुक व्यापारी आगामी 5 नवंबर तक पटाखों की बिक्री के लिए आस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे.

मंगलवार को अपर जिला अधिकारी वेद वीर सिंह बुदियाल ने कलेक्ट्रेट में महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ही व्यापारी पटाखों की दुकान के अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे. जिसमें अग्निशमन विभाग की एनओसी भी जरूरी होगी. वहीं व्यापारी 11 से 15 नवंबर तक पटाखों की बिक्री कर सकेंगे.

पढ़ें-देहरादून: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नरेश जैन के सीए फर्म पर IT की छापेमारी

बता दें की राजधानी के पलटन बाजार के साथ ही आसपास के अधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की दुकान लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे. वहीं जहां भी पटाखों की दुकान लगाई जाएगी वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.