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सेलाकुई नगर पंचायत गठन को लेकर असमंजस में सरकार, जानें पूरा मामला - Selakui Nagar Panchayat case

सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने को लेकर सरकार असमंजस में पड़ गई है. फिलहाल शासन स्तर पर इस मामले पर राय ली जा रही है.

उत्तराखंड सचिवालय.
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Published : Nov 17, 2019, 12:21 PM IST

देहरादून: सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने को लेकर सरकार असमंजस में पड़ गई है. सेलाकुई के ग्राम पंचायत के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही सेलाकुई नगर पंचायत के गठन समेत अन्य कार्यों पर ब्रेक लग गया है.

फैसले के बाद असमंजस में सरकार.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले सेलाकुई को नगर पंचायत बनाया गया था. लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सेलाकुई नगर पंचायत की अधिसूचना को निरस्त करते हुए ग्राम सभा के स्वरूप को बरकरार रखने का आदेश जारी किया. जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर नगर पंचायत अधिसूचना बहाल करने के साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था.

पढ़ें-ऋषिकेशः चंद्रभागा नदी में खनन की कवायद तेज, सरकार को मिलेगा 60 करोड़ का राजस्व

लेकिन सरकार की उलझन अब एक बार फिर इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि सेलाकुई से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने इसके ग्राम पंचायत के स्वरूप को यथावत रखने का निर्देश जारी कर दिया है. जिसके बाद एक बार फिर सेलाकुई नगर पंचायत से संबंधित प्रक्रिया रोक दी गई है. फिलहाल शासन स्तर पर इस मामले पर राय ली जा रही है, जिसके बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा.

देहरादून: सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने को लेकर सरकार असमंजस में पड़ गई है. सेलाकुई के ग्राम पंचायत के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही सेलाकुई नगर पंचायत के गठन समेत अन्य कार्यों पर ब्रेक लग गया है.

फैसले के बाद असमंजस में सरकार.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले सेलाकुई को नगर पंचायत बनाया गया था. लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सेलाकुई नगर पंचायत की अधिसूचना को निरस्त करते हुए ग्राम सभा के स्वरूप को बरकरार रखने का आदेश जारी किया. जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर नगर पंचायत अधिसूचना बहाल करने के साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था.

पढ़ें-ऋषिकेशः चंद्रभागा नदी में खनन की कवायद तेज, सरकार को मिलेगा 60 करोड़ का राजस्व

लेकिन सरकार की उलझन अब एक बार फिर इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि सेलाकुई से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने इसके ग्राम पंचायत के स्वरूप को यथावत रखने का निर्देश जारी कर दिया है. जिसके बाद एक बार फिर सेलाकुई नगर पंचायत से संबंधित प्रक्रिया रोक दी गई है. फिलहाल शासन स्तर पर इस मामले पर राय ली जा रही है, जिसके बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा.

Intro:देहरादून- देहरादून जनपद केस सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने को लेकर सरकार असमंजस में पड़ गई है । बता दे कि सेलाकुई के ग्राम पंचायत के स्वरूप को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही सेलाकुई नगर पंचायत के गठन समेत अन्य कार्यों पर ब्रेक लग गया है।




Body:गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले सेलाकुई को नगर पंचायत बनाया था लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी । जिसके बाद हाईकोर्ट ने सेलाकुई नगर पंचायत की अधिसूचना को निरस्त करते हुए इसके ग्राम सभा के स्वरूप को बरकरार रखने का आदेश जारी किया। जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी । जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर नगर पंचायत के अधिसूचना बहाल करने के साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था।

लेकिन सरकार की उलझन अब एक बार फिर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सेलाकुई से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने इसके ग्राम पंचायत के स्वरूप को यथावत रखने का निर्देश जारी कर दिया है। जिसके बाद से ही एक बार फिर सेलाकुई नगर पंचायत से संबंधित प्रक्रिया रोक दी गई है। फिलहाल शासन स्तर पर इस मामले पर राय मशवरा किया जा रहा है इसके बाद ही आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा


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