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खबर का असर: NH निर्माण एजेंसी पर प्रशासन ने लगाया जुर्माना, 1 लाख 8 हजार रुपए भरे

नेशनल हाईवे चौड़ीकरण (Rishikesh National Highway widening) के लिए सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण सामग्री के भंडारण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अर्थदंड वसूली (Rishikesh Administration Action) के बाद एजेंसी को तीन दिन में उक्त भूमि से निर्माण सामग्री हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है. इसके बावजूद, सामग्री नहीं हटाई जाती है तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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ऋषिकेश नेशनल हाईवे चौड़ीकरण.
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Published : Jul 12, 2022, 11:35 AM IST

ऋषिकेश: शहर में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण (Rishikesh National Highway widening) के लिए सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण सामग्री का भंडारण करने वाली एजेंसी के संचालक पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. एजेंसी को तीन दिन के भीतर भूमि से सामग्री हटाने का अल्टीमेटम (Rishikesh Administration Ultimatum) जारी किया गाय है. जबकि, बिना अनुमति के भंडारण पर करीब एक लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल कर लिया गया है.

दरअसल, नगर क्षेत्र में बदीरनाथ नेशनल हाईवे के दो किलोमीटर पैच का चौड़ीकरण किया जा रहा है. एनएच पीडब्ल्यूडी की डोईवाला डिवीजन ने टेंडर प्रक्रिया के तहत चौड़ीकरण के लिए एक निजी एजेंसी को हायर किया है. एजेंसी शुरुआती तौर पर राजमार्ग के किनारों पर फिलहाल नाला निर्माण का कार्य कर रही है. निर्माण के लिए एजेंसी ने भरत विहार स्थित राजस्व भूमि पर बिना अनुमति के भंडारण कर दिया. यही नहीं, एजेंसी ने निर्माण में लगे मजदूरों के लिए अस्थायी टीनशेड लगाकर आशियाना भी बना दिया.

पढ़ें-ऋषिकेश: चारधाम यात्रा पार्किंग की जमीन पर किया कब्जा, होगी कार्रवाई

मामले को प्रमुखता से उठाते हुए ईटीवी भारत ने 22 जून को खबर प्रकाशित की थी. इसका संज्ञान लेकर प्रशासन ने पहले एजेंसी के भंडारण को सीज किया. अब एजेंसी से बिना इजाजत भंडारण पर एक लाख आठ हजार रुपए का जुर्माना वसूला है. एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अर्थदंड वसूली (Rishikesh Administration Action) के बाद एजेंसी को तीन दिन में उक्त भूमि से निर्माण सामग्री हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है. बावजूद, सामग्री नहीं हटाई जाती है तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ऋषिकेश: शहर में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण (Rishikesh National Highway widening) के लिए सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण सामग्री का भंडारण करने वाली एजेंसी के संचालक पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. एजेंसी को तीन दिन के भीतर भूमि से सामग्री हटाने का अल्टीमेटम (Rishikesh Administration Ultimatum) जारी किया गाय है. जबकि, बिना अनुमति के भंडारण पर करीब एक लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल कर लिया गया है.

दरअसल, नगर क्षेत्र में बदीरनाथ नेशनल हाईवे के दो किलोमीटर पैच का चौड़ीकरण किया जा रहा है. एनएच पीडब्ल्यूडी की डोईवाला डिवीजन ने टेंडर प्रक्रिया के तहत चौड़ीकरण के लिए एक निजी एजेंसी को हायर किया है. एजेंसी शुरुआती तौर पर राजमार्ग के किनारों पर फिलहाल नाला निर्माण का कार्य कर रही है. निर्माण के लिए एजेंसी ने भरत विहार स्थित राजस्व भूमि पर बिना अनुमति के भंडारण कर दिया. यही नहीं, एजेंसी ने निर्माण में लगे मजदूरों के लिए अस्थायी टीनशेड लगाकर आशियाना भी बना दिया.

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मामले को प्रमुखता से उठाते हुए ईटीवी भारत ने 22 जून को खबर प्रकाशित की थी. इसका संज्ञान लेकर प्रशासन ने पहले एजेंसी के भंडारण को सीज किया. अब एजेंसी से बिना इजाजत भंडारण पर एक लाख आठ हजार रुपए का जुर्माना वसूला है. एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अर्थदंड वसूली (Rishikesh Administration Action) के बाद एजेंसी को तीन दिन में उक्त भूमि से निर्माण सामग्री हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है. बावजूद, सामग्री नहीं हटाई जाती है तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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