देहरादून: शहर में कूड़े की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. देहरादून में दर्जनों ऐसे संस्थान और हाउसिंग सोसायटी है जो बल्क में कूड़ा जनरेट करते हैं. कूड़े के उचित प्रबंधन और निस्तारण के लिए एक महीना पहले नगर निगम ने हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट, होटल, सिनेमाघरों, कॉम्पलेक्स, मीट शॉप और सब्जी मंडी को 20 दिन के अंदर कूड़ा निस्तारण की कार्य योजना देने के लिए कहा था. योजना के अनुसार कूड़े के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए थे.
इसके बाद भी कार्य योजना प्रस्तुत न करने पर नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया गया है. इनमें मुख्य रूप से मैक्सवेल अपार्टमेंट, सहस्त्रधारा रोड, विन्डसर कोर्ट, आरबोरिया होम्स, हंसमुखी अपार्टमेंट, इंपीरियल हाइट्स मालसी, फुट हिल एवेन्यू मालसी, पुरुकुल रोड, गोल्डन मनोर मालसी और आरकेडिया हाइट्स मालसी आदि अपार्टमेंट शामिल हैं.
अपार्टमेंट को कार्य योजना जमा कराने के निर्देश: नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जो अपार्टमेंट हैं, उनको बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है. नगर निगम के द्वारा 20 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सभी अपार्टमेंट को 20 दिन का समय दिया गया था कि अपने यहां सूखा और गीले कूड़े को विभाजित करते हुए 2016 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइड लाइन के नियम के अनुसार निस्तारण करेंगे. इसके लिए कार्य योजना नगर निगम में जमा कराने के लिए कहा गया था. कार्य योजना जमा कराने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई भी शुरू करनी थी. लेकिन अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसायटी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्य योजना नहीं बताई गई है.
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नगर निगम द्वारा की जाएगी कार्रवाई: इस क्रम में नगर निगम के द्वारा चालान काटने की कार्रवाई नोटिस के रूप में शुरू कर दी गई है. वर्तमान में अब तक 50 हाउसिंग सोसायटी का चालान कर दिया गया है. यह चालान की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. अगर इसके बाद भी नगर निगम को हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट द्वारा कार्य योजना नहीं बताई जाती है, तो भविष्य में प्रतिदिन के अनुसार चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी.