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स्पेशल ट्रेनों के किराए और आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन, पढ़ें पूरी खबर

रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के किराए और आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. साथ ही आरक्षण में भी बदलाव किया गया है. यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में अब किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.

dehradun railway station
देहरादून रेलवे स्टेशन.
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Published : Jan 21, 2021, 1:36 PM IST

देहरादून: अगर आप देहरादून से हरिद्वार ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको दिल्ली तक का किराया देना होगा. देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस और देहरादून से पुरानी दिल्ली जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस स्पेशल सहित उपासना एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को नई दिल्ली तक का किराया देना होगा. रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के किराए और आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. साथ ही आरक्षण में भी बदलाव किया गया है.

स्पेशल ट्रेनों में 90 दिन के बजाय 60 दिन के बीच आरक्षण की सुविधा मिलेगी. कम से कम 10 दिन की सुविधा दी जा रही है. यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में अब किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा. कोरोना काल के दौरान रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को सहूलियत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था. वहीं अब संचालित स्पेशल ट्रेनों के किराए को लेकर नई नीतियां लागू की गई है. प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच के लिए यात्रियों को न्यूनतम 300 किलोमीटर की दूरी तक का किराया देना होगा. साधारण कोच में न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर तय की गई है.

यह भी पढ़ें-सेना के फर्जी आई कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

उपासना एक्सप्रेस के तृतीय श्रेणी कोच में देहरादून से हरिद्वार तक 1100 रुपये किराया देना होगा और स्लीपर क्लास में 415 रुपये का किराया देना होगा. नंदा देवी एक्सप्रेस से देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए तृतीय श्रेणी में 555 रुपये देने होंगे. द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में 760 रुपये और प्रथम श्रेणी में सफर करने पर 1255 रुपये का किराया देना होगा. देहरादून से पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस में हरिद्वार तक के लिए स्लीपर क्लास में 315 रूपये का किराया देना होगा और तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में 860 रुपये, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में सफर करने के लिए 1160 रुपये का किराया देना होगा.

रेलवे पर्यवेक्षक संजय अमन ने बताया कि टिकट वास्तविक दूरी का बनेगा, लेकिन किराए का भुगतान तय की गई दूरी के अनुसार देना होगा. यदि ट्रेन की कुल दूरी प्रतिबंध से कम है तो प्रारंभ स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का किराया लिया जाएगा. साथ ही स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को किराए में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा यात्रियों को आरक्षण कराते समय आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और सर्विस टैक्स अलग से देना होगा. रेलवे बोर्ड की ओर से संचालित स्पेशल ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग सिर्फ रेलवे के काउंटर और इंटरनेट के जरिए ही होगी.

देहरादून: अगर आप देहरादून से हरिद्वार ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको दिल्ली तक का किराया देना होगा. देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस और देहरादून से पुरानी दिल्ली जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस स्पेशल सहित उपासना एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को नई दिल्ली तक का किराया देना होगा. रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के किराए और आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. साथ ही आरक्षण में भी बदलाव किया गया है.

स्पेशल ट्रेनों में 90 दिन के बजाय 60 दिन के बीच आरक्षण की सुविधा मिलेगी. कम से कम 10 दिन की सुविधा दी जा रही है. यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में अब किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा. कोरोना काल के दौरान रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को सहूलियत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था. वहीं अब संचालित स्पेशल ट्रेनों के किराए को लेकर नई नीतियां लागू की गई है. प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच के लिए यात्रियों को न्यूनतम 300 किलोमीटर की दूरी तक का किराया देना होगा. साधारण कोच में न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर तय की गई है.

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उपासना एक्सप्रेस के तृतीय श्रेणी कोच में देहरादून से हरिद्वार तक 1100 रुपये किराया देना होगा और स्लीपर क्लास में 415 रुपये का किराया देना होगा. नंदा देवी एक्सप्रेस से देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए तृतीय श्रेणी में 555 रुपये देने होंगे. द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में 760 रुपये और प्रथम श्रेणी में सफर करने पर 1255 रुपये का किराया देना होगा. देहरादून से पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस में हरिद्वार तक के लिए स्लीपर क्लास में 315 रूपये का किराया देना होगा और तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में 860 रुपये, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में सफर करने के लिए 1160 रुपये का किराया देना होगा.

रेलवे पर्यवेक्षक संजय अमन ने बताया कि टिकट वास्तविक दूरी का बनेगा, लेकिन किराए का भुगतान तय की गई दूरी के अनुसार देना होगा. यदि ट्रेन की कुल दूरी प्रतिबंध से कम है तो प्रारंभ स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का किराया लिया जाएगा. साथ ही स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को किराए में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा यात्रियों को आरक्षण कराते समय आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और सर्विस टैक्स अलग से देना होगा. रेलवे बोर्ड की ओर से संचालित स्पेशल ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग सिर्फ रेलवे के काउंटर और इंटरनेट के जरिए ही होगी.

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