देहरादून: उत्तराखंड में प्रचलित उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापक सेवा नियमावली 1993 के प्रावधानों के तहत विभागीय चयन समिति की ओर से प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों को शैक्षिक अध्यापन सेवा में प्रधानाध्यापक के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान कर दी गई है.
इसके तहत उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय से जारी सूची में प्रदेश के 303 शिक्षकों का नाम शामिल हैं, जो पिछले लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे.
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गौरतलब है कि निदेशालय की ओर से जारी की गई पदोन्नति सूची में यह साफ किया गया है कि पदोन्नत शिक्षक पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नवीन पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें. वहींं, आधारित समयावधि के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण न किए जाने की स्थिति में यह पदोन्नति निरस्त समझी जाएगी.