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देहरादून: युवती से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद - Dehradun Cast Track Court

देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साल 2017 में एक सामूहिक बलात्कार के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की कैद और 40-40 हजार का जुर्माने भी लगाया है. मुख्य दोषी को पीड़िता को अगवा करने के आरोप में 5 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है.

dehradun gangrape case
सामूहिक दुष्कर्म केस
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Published : Jun 16, 2022, 5:11 PM IST

देहरादून: साल 2017 में एक सामूहिक बलात्कार के मामले में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है. न्यायाधीश अश्विनी गौड़ के दोषियों पर 40-40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी तैयब, मुस्तकीम और अल्ताफ उत्तर प्रदेश के अमरोहा ग्राम गजरौला के रहने वाले हैं.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक 5 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान तीनों दोषी तैयब, मुस्तकीम और अल्ताफ के खिलाफ 9 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई. इस केस के मुख्य दोषी तैयब, जिसने पीड़िता का अपहरण किया था, उसको इस मामले कोर्ट ने 5 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है.

कई दिनों तक किया था सामूहिक बलात्कार: देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार के मुताबिक यह मामला साल 2017 थाना पटेल नगर क्षेत्र का है. 23 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने 1 सप्ताह की खोजबीन के बाद 30 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता की बेटी को रुड़की के कलियर बस अड्डे के पास से तैयब नाम के व्यक्ति के पास से छुड़ाया था.

इस केस में पुलिस ने आरोपी को खिलाफ पीड़िता को अगवा करने और बयानों के आधार पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने और पीड़िता के बयान में इस बात की जानकारी सामने आई कि आरोपी तैयब उसके (पीड़िता) फूफा की दुकान पर काम करता था. ऐसे में तैयब लगातार उसके परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देकर दबाव बनाकर घर से बाहर मिलने के लिए बुलाता था.
पढ़ें- Doon Womans Dead Body Mystery: सिंदूर की डिबिया और स्वेटर खोलेंगे मौत का राज !

इसी दौरान आरोपी तैयब ने 22 नवंबर को देहरादून के काली मंदिर के पास युवती को बुलाया जहां से वह उसे रुड़की कलियर के पास एक होटल में लेकर आ गया. पीड़िता के अनुसार आरोपी तैयब ने साथी मुस्तकीम और अल्ताफ को होटल में बुलाया. जहां तीनों ने मिलकर सामूहिक रूप में तीन दिनों तक बलात्कार किया. इसके बाद युवती को होटल से बाहर लाकर एक कमरे में रखा, जहां तीनों ने फिर से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. ऐसे में पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने तैयब, मुस्तकीम और अल्ताफ को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया.

देहरादून: साल 2017 में एक सामूहिक बलात्कार के मामले में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है. न्यायाधीश अश्विनी गौड़ के दोषियों पर 40-40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी तैयब, मुस्तकीम और अल्ताफ उत्तर प्रदेश के अमरोहा ग्राम गजरौला के रहने वाले हैं.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक 5 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान तीनों दोषी तैयब, मुस्तकीम और अल्ताफ के खिलाफ 9 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई. इस केस के मुख्य दोषी तैयब, जिसने पीड़िता का अपहरण किया था, उसको इस मामले कोर्ट ने 5 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है.

कई दिनों तक किया था सामूहिक बलात्कार: देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार के मुताबिक यह मामला साल 2017 थाना पटेल नगर क्षेत्र का है. 23 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने 1 सप्ताह की खोजबीन के बाद 30 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता की बेटी को रुड़की के कलियर बस अड्डे के पास से तैयब नाम के व्यक्ति के पास से छुड़ाया था.

इस केस में पुलिस ने आरोपी को खिलाफ पीड़िता को अगवा करने और बयानों के आधार पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने और पीड़िता के बयान में इस बात की जानकारी सामने आई कि आरोपी तैयब उसके (पीड़िता) फूफा की दुकान पर काम करता था. ऐसे में तैयब लगातार उसके परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देकर दबाव बनाकर घर से बाहर मिलने के लिए बुलाता था.
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इसी दौरान आरोपी तैयब ने 22 नवंबर को देहरादून के काली मंदिर के पास युवती को बुलाया जहां से वह उसे रुड़की कलियर के पास एक होटल में लेकर आ गया. पीड़िता के अनुसार आरोपी तैयब ने साथी मुस्तकीम और अल्ताफ को होटल में बुलाया. जहां तीनों ने मिलकर सामूहिक रूप में तीन दिनों तक बलात्कार किया. इसके बाद युवती को होटल से बाहर लाकर एक कमरे में रखा, जहां तीनों ने फिर से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. ऐसे में पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने तैयब, मुस्तकीम और अल्ताफ को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया.

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