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अल्ट्रासाउंड सेंटर और केमिस्ट शॉप पर छापेमारी, टीम को मिली भारी गड़बड़ी

थराली में ल्ट्रासाउंड सेंटर, क्लीनिक और केमिस्ट दुकानों में छापेमारी की गई. वहीं, दो केमिस्ट शॉप में अनियमितता पाए जाने पर दुकान को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

केमिस्ट शॉप पर छापेमारी
केमिस्ट शॉप पर छापेमारी
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Published : Jun 26, 2021, 7:33 PM IST

थराली: उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली प्रभारी डॉ. नवनीत चौधरी ने संयुक्त रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर, क्लीनिक और केमिस्ट दुकानों में छापेमारी की. छापेमारी में 2 केमिस्ट दुकानों में अनियमितता पाने पर अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार संयुक्त टीम ने जोशी अल्ट्रासाउंड और क्लीनिक में जाकर आवश्यक दस्तावेजों और रिकार्ड की जांच की. जांच में टीम ने पाया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में एफ फॉर्म का मिलान नहीं मिल पा रहा है. वहीं, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद भी इसका संचालन जोशी क्लीनिक द्वारा किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ड्रग्स के खिलाफ वेबीनार में देवांगना चौहान ने किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व

टीम ने जोशी क्लीनिक और जोशी अल्ट्रासाउंड को 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, टीम ने केमिस्ट शॉप में भी छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला. वहीं, होलसेल का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद यहां रिटेल में दवा बेची जा रही थी.

संयुक्त टीम ने छापेमारी में पाया कि केमिस्ट होलसेल लाइसेंस की आड़ में रिटेल में दवा बेच रहे हैं. साथ ही क्लीनिक भी चला रहे हैं. छापेमारी के दौरान संयुक्त टीम ने जोशी ड्रग स्टोर और प्रिया मेडिकोज को फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए हैं. टीम ने दोनों मेडिकल शॉप संचालकों को एक सप्ताह में होलसेल सप्लाई के वैध दस्तावेज दिखाने के निर्देश देते हुए दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

थराली: उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली प्रभारी डॉ. नवनीत चौधरी ने संयुक्त रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर, क्लीनिक और केमिस्ट दुकानों में छापेमारी की. छापेमारी में 2 केमिस्ट दुकानों में अनियमितता पाने पर अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार संयुक्त टीम ने जोशी अल्ट्रासाउंड और क्लीनिक में जाकर आवश्यक दस्तावेजों और रिकार्ड की जांच की. जांच में टीम ने पाया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में एफ फॉर्म का मिलान नहीं मिल पा रहा है. वहीं, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद भी इसका संचालन जोशी क्लीनिक द्वारा किया जा रहा है.

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टीम ने जोशी क्लीनिक और जोशी अल्ट्रासाउंड को 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, टीम ने केमिस्ट शॉप में भी छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला. वहीं, होलसेल का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद यहां रिटेल में दवा बेची जा रही थी.

संयुक्त टीम ने छापेमारी में पाया कि केमिस्ट होलसेल लाइसेंस की आड़ में रिटेल में दवा बेच रहे हैं. साथ ही क्लीनिक भी चला रहे हैं. छापेमारी के दौरान संयुक्त टीम ने जोशी ड्रग स्टोर और प्रिया मेडिकोज को फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए हैं. टीम ने दोनों मेडिकल शॉप संचालकों को एक सप्ताह में होलसेल सप्लाई के वैध दस्तावेज दिखाने के निर्देश देते हुए दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

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