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शाही शादी: औली में लैंडिंग की इजाजत नहीं, अब सरकारी हेलीपैड पर उतर रहे हेलीकॉप्टर

औली में आज से NRI गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टरों के औली में उतरने पर रोक लगा दी गई है. अब मेहमान जोशीमठ के सरकारी हेलीपैड पर उतर रहे हैं और वहां से वाहनों और रोपवे के जरिये विवाह स्थल पहुंच रहे हैं.

औली में हेली लैंडिंग अनुमति नहीं
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Published : Jun 18, 2019, 2:06 PM IST

Updated : Jun 18, 2019, 2:56 PM IST

चमोली: औली में होने वाली गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी में मेहमानों को लाने के लिये लगाये गये हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग जोशीमठ के पास रविग्राम स्थित सरकारी हेलीपैड पर करवाई जा रही है.

बता दें, औली के बुग्यालों में आज से हो रही गुप्ता बंधुओं के बेटों की हाईप्रोफाइल शादी को लेकर काशीपुर के रहने वाले अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें इस शाही शादी से पर्यावरण को क्षति और बुग्याल क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की बगैर सरकारी अनुमति से लैंडिंग का हवाला दिया गया था.

पढ़ें- विदेशी फूलों से सजा शाही मंडप, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति न होने से मेहमानों को हो सकती है दिक्कत

जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को औली में हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग पर रोक लगा दी थी. साथ ही शादी के दौरान पर्यायवरण पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कूड़ा निस्तारण के लिये 3 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश भी दिए थे.

हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेहमानों को लाने वाले हेलीकॉप्टरों को जोशीमठ के पास रविग्राम स्थित सरकारी हेलीपैड पर लैंड करवाया जा रहा हैं. यहां से मेहमानों को वाहनों और रोपवे के जरिये विवाह स्थल औली पहुंचाया जा रहा है.

चमोली: औली में होने वाली गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी में मेहमानों को लाने के लिये लगाये गये हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग जोशीमठ के पास रविग्राम स्थित सरकारी हेलीपैड पर करवाई जा रही है.

बता दें, औली के बुग्यालों में आज से हो रही गुप्ता बंधुओं के बेटों की हाईप्रोफाइल शादी को लेकर काशीपुर के रहने वाले अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें इस शाही शादी से पर्यावरण को क्षति और बुग्याल क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की बगैर सरकारी अनुमति से लैंडिंग का हवाला दिया गया था.

पढ़ें- विदेशी फूलों से सजा शाही मंडप, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति न होने से मेहमानों को हो सकती है दिक्कत

जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को औली में हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग पर रोक लगा दी थी. साथ ही शादी के दौरान पर्यायवरण पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कूड़ा निस्तारण के लिये 3 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश भी दिए थे.

हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेहमानों को लाने वाले हेलीकॉप्टरों को जोशीमठ के पास रविग्राम स्थित सरकारी हेलीपैड पर लैंड करवाया जा रहा हैं. यहां से मेहमानों को वाहनों और रोपवे के जरिये विवाह स्थल औली पहुंचाया जा रहा है.

Intro:उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बगैर अनुमति के औली में गुप्ता बंधुओ के बेटो की शादी में मेहमानों की मेजबानी पर लगे हैलीकॉप्टरो की लैंडिंग पर रोक लगा दी गई है ।जिसके बाद शादी का सामान और शादी में शिरकत करने आ रहे मेहमानों को लेकर औली आने वाले हैलिकॉप्टरो को जोशीमठ के पास रविग्राम में स्थित सरकारी हेलीपैड पर लैंड करवाया जा रहा है ,जंहा से गाड़ियों और रोपवे से सफर करने के बाद शादी में शिरकत करने वाले मेहमान औली पहुंच रहे है।

विस्वल मेल से है।


Body:बता दे कि औली के बुग्यालों में आज से हो रही गुप्ता बंधुओ के बेटो की हाईप्रोफाइल शादी को लेकर काशीपुर के रहने वाले अधिवक्ता रक्षित जोशी के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी ,जिसमे कि औली में होने वाली शादी से पर्यावरण को क्षति और बुग्याल क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग बगैर सरकारी अनुमति का हवाला दिया गया था।जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को गुप्ता बंधुओ के पास औली में हेलिकॉप्टर लैंडिंग से सम्बंधित सरकारी अनुमति न होने पर तत्काल औली में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर रोक लगा दी थी।साथ ही शादी के दौरान पर्यायवरण पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कूड़ा निस्तारण के लिये 5 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश भी दिए थे।साथ ही शादी को लेकर हाईकोर्ट में आज दोपहर 1 बजे अहम फैसला होगा।हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद औली में हो रही हाईप्रोफाइल शादी में शिरकत करने आ रहे मेहमानों को देहरादून से औली लेकर आ रहे हेलीकॉप्टरों को जोशीमठ के पास रविग्राम में स्थित सरकारी हेलीपैड में लैंड करवाया जा रहा हैं, जंहा से मेहमान वाहनों और रोपवे द्वारा विवाह स्थल औली पहुंच रहे हैं।


Conclusion:जाहिर है कि वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा बुग्याल क्षेत्रो में मानवीय आवाजाही से फैलती गंदगी को एक जनहित याचिका पर चमोली ,उत्तरकाशी,सहित उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रो में रात्रि प्रवास पर रोक लगा दी थी।जिसके बाद से चमोली में स्थित बैदनी,रूपकुंड,आली बुग्याल,क्वारी पास,ट्रैक अभी तक बंद चल रहे है।और औली भी गोरसों बुग्याल का ही हिस्सा है।और औली क्षेत्र में भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद टैंट लगने पर भी पाबन्दी लग गई थी।हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष से जबाब मांगा है कि औली बुग्याल का हिस्सा है या नही,जिस पर गुप्ता बंधुओ के अधिवक्ता द्वारा आज हाईकोर्ट में जबाब दाखिल किया जाएगा ।जिसके बाद आज दोपहर 1 बजे सुनवाई होने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट का शादी को लेकर अहम फैसला आयेगा।जिस फैसले पर पूरे देश की निगाहे हैं।
Last Updated : Jun 18, 2019, 2:56 PM IST
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