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बागेश्वरः किशोरी से यौन शोषण में तीन गिरफ्तार - हल्द्वानी में नाबालिग से यौन शोषण का मामला

बागेश्वर पुलिस ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में बुजुर्ग सहित तीन गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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Published : Jan 14, 2021, 10:33 PM IST

बागेश्वरः बागेश्वर पुलिस ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में एक बुजुर्ग सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

बताया जा रहा है कि बुधवार को कपकोट पुलिस में पीड़ित परिवार ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों ने पुलिस में तहरीर देते हुए आरोप लगाया गया कि 16 दिसंबर को उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर राजेन्द्र जोशी और प्रकाश जोशी द्वारा छेड़खानी की गई. जबकि तीसरे आरोपी कैलाश बिष्ट ने उसके साथ दुराचार किया. वहीं घटना के बाद से पीड़ित गुमसुम रह रही थी. जिसके बाद परिवार वालों की पूछताछ में उसने अपने साथ हुई घटना को बताया. आरोपियों में एक 60 साल का बुजुर्ग भी शामिल है.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यौन शोषण संरक्षण अधिनियम(पोक्सो) एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, 363 व 366ए, 376(2)एन के तहत मामला दर्ज कर एक टीम का गठन कर जांच शुरू की. शिकायत दर्ज होने पर तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर कपकोट पुल से गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ेंः देहरादूनः दुकान की फर्जी पर्चियों से की लाखों धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी विपिन चंद्र पंत ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बागेश्वरः बागेश्वर पुलिस ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में एक बुजुर्ग सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

बताया जा रहा है कि बुधवार को कपकोट पुलिस में पीड़ित परिवार ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों ने पुलिस में तहरीर देते हुए आरोप लगाया गया कि 16 दिसंबर को उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर राजेन्द्र जोशी और प्रकाश जोशी द्वारा छेड़खानी की गई. जबकि तीसरे आरोपी कैलाश बिष्ट ने उसके साथ दुराचार किया. वहीं घटना के बाद से पीड़ित गुमसुम रह रही थी. जिसके बाद परिवार वालों की पूछताछ में उसने अपने साथ हुई घटना को बताया. आरोपियों में एक 60 साल का बुजुर्ग भी शामिल है.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यौन शोषण संरक्षण अधिनियम(पोक्सो) एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, 363 व 366ए, 376(2)एन के तहत मामला दर्ज कर एक टीम का गठन कर जांच शुरू की. शिकायत दर्ज होने पर तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर कपकोट पुल से गिरफ्तार कर लिया गया.

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वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी विपिन चंद्र पंत ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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