बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश सीपी विजल्वाण की न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है. मामला 13 अप्रैल 2019 का है, जब एसआई अकरम अहमद और पुलिस कर्मचारियों ने चेकिंग अभियान के तहत देवेंद्र सिंह को तीन किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था. कोतवाली में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.
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मामले की विवेचना एसआई मदन लाल ने की और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. अभियोजन की ओर से मामले में 10 और आरोपी की ओर से दो गवाह पेश किए गए. आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की. न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियुक्त की ओर प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया.