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NDPS एक्ट में आरोपी को विशेष सत्र न्यायधीश ने किया दोष मुक्त - बागेश्वर नशा तस्कर आरोपी दोष मुक्त

दो साल पहले तीन किलो चरस के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा किया था. मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश सीपी विजल्वाण की न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है.

आरोपी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त
आरोपी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त
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Published : Apr 23, 2021, 7:15 PM IST

बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश सीपी विजल्वाण की न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है. मामला 13 अप्रैल 2019 का है, जब एसआई अकरम अहमद और पुलिस कर्मचारियों ने चेकिंग अभियान के तहत देवेंद्र सिंह को तीन किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था. कोतवाली में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें: स्मैक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

मामले की विवेचना एसआई मदन लाल ने की और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. अभियोजन की ओर से मामले में 10 और आरोपी की ओर से दो गवाह पेश किए गए. आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की. न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियुक्त की ओर प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया.

बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश सीपी विजल्वाण की न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है. मामला 13 अप्रैल 2019 का है, जब एसआई अकरम अहमद और पुलिस कर्मचारियों ने चेकिंग अभियान के तहत देवेंद्र सिंह को तीन किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था. कोतवाली में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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मामले की विवेचना एसआई मदन लाल ने की और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. अभियोजन की ओर से मामले में 10 और आरोपी की ओर से दो गवाह पेश किए गए. आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की. न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियुक्त की ओर प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया.

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