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अल्मोड़ा: निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत, 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान - Election Verification Program

मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने  जिले में निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) की लॉचिंग की. साथ ही उन्होंने जनपद के उन नागरिकों से अपील की है जिनका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हो पाया है या ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2020 को या उससे पहले 18 वर्ष की हो गयी हो वे सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराये.

निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध बनाने के लिए इवीपी और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल लांच.
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Published : Sep 2, 2019, 5:51 PM IST

Updated : Sep 2, 2019, 6:56 PM IST

अल्मोड़ा: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिए निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने जिले में निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) की लॉचिंग की. यह कार्यक्रम आगामी 15 अक्टूबर तक चलेगा.

बता दें कि आगामी 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कॉमन सर्विस सेंटर www.nvsp.in पर या ईआरओ ऑफिस और टॉल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

अल्मोड़ा ईवीपी और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल लांच.

ये भी पढ़े: बापू ने MP के छिंदवाड़ा से बजाई थी दुंदुभी, यहीं हुई थी असहयोग आंदोलन की पहली सभा

मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि जनपद के जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है. वहां बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरेंगे. साथ ही उन्होंने जनपद के उन नागरिकों से अपील की है जिनका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हो पाया है. साथ ही ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2020 को या उससे पहले 18 वर्ष की हो गयी है. वे सभी लोग मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किये जा रहे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के माध्यम से या अन्य माध्यमों से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने को प्रयास करें.

अल्मोड़ा: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिए निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने जिले में निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) की लॉचिंग की. यह कार्यक्रम आगामी 15 अक्टूबर तक चलेगा.

बता दें कि आगामी 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कॉमन सर्विस सेंटर www.nvsp.in पर या ईआरओ ऑफिस और टॉल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

अल्मोड़ा ईवीपी और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल लांच.

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मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि जनपद के जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है. वहां बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरेंगे. साथ ही उन्होंने जनपद के उन नागरिकों से अपील की है जिनका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हो पाया है. साथ ही ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2020 को या उससे पहले 18 वर्ष की हो गयी है. वे सभी लोग मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किये जा रहे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के माध्यम से या अन्य माध्यमों से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने को प्रयास करें.

Intro:निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला कार्यालय मेें मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी)का लाॅचिंग मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल व अनेक जनपदस्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। अल्मोड़ा जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलेगा।
Body:इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2019 तक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलेगा, जिसकी जनपद मुख्यालय सहित समस्त तहसीलों के अलावा विभिन्न स्कूल, कालेजो में आज निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम का शुभारम्भ हो गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने के अलावा नये मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने व अन्य गलतियों का सुधार किया जाना है। इस कार्यक्रम कें तहत निर्वाचक नामावली का 100 प्रतिशत त्रुटिरहित बनाने के लिए मतदाता वोटर हैल्प लाईन नंबर 1950 में सम्पर्क कर अपने नाम को जोड़ अथवा काट सकते है। इसके अलावा वोटर हैल्प लाईन मोबाइल एप, ईआरओ आफिस और निर्वाचन आयोग के पोर्टल एनवीएसपी पर लाॅगइन कर अपने विवरण की जाॅच की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट नये मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता का सत्यापन, पासर्पोट, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। Conclusion:
Last Updated : Sep 2, 2019, 6:56 PM IST
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