अल्मोड़ा: नगर पालिका में साल 2007 के टेंडर प्रक्रिया में बड़ी धांधली की गई थी. इस मामले में तत्कालीन पालिका अध्यक्ष और ईओ समेत 6 लोगों के खिलाफ सीबीसीआईडी की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 420 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
बता दें कि अल्मोड़ा में नगरपालिका की ओर से हरिप्रसाद टम्टा धर्मशाला, त्रिलोकीनाथ धर्मशाला, ट्रक स्टैंड और टाउन हॉल के निर्माण के लिए करीब 4 करोड़ 90 लाख की योजनाओं के लिए 20 अक्टूबर 2007 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको लेकर अल्मोड़ा निवासी एलके पंत और संजय अग्रवाल ने हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वारिन घोष को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि नगरपालिका ने साल 2007 में करीब 4.90 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों के लिए निविदा जारी की थी. लेकिन निर्धारित समय में कोई भी टेंडर नहीं हो सका.
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इसके बाद पालिका ने साल 2009 में समाचार पत्रों में बिना प्रकाशन किए ही निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी. जिसके तहत दिल्ली की कंपनी का टेंडर कम दर पर तय किया गया था. लेकिन नगर पालिका ने ये टेंडर देहरादून की कंपनी को देते हुए उसे करीब 50 लाख का अग्रिम भुगतान भी कर दिया. वहीं, इस मामले में पिछले महीने नैनीताल- हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सीबीसीआईडी को जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब सीबीसीआईडी ने नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.