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पूर्व मुख्यमंत्रियों को HC ने दिया झटका, वसूला जाएगा लाखों का बकाया - the High Court decision

नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास का किराया राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के अन्य खर्चों की जांचकर वह धनराशि भी वसूलने को कहा है.

हाई कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों का सरकारी आवास का किराया राजकीय कोष में जमा कराने के दिए हैं आदेश.
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Published : May 3, 2019, 3:34 PM IST

नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं दिये जाने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास का किराया राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के अन्य खर्चों की जांचकर वह धनराशि भी वसूलने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता कार्तिके हरी गुप्ता.

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी आवास और सुविधाएं दी जा रही है. वह उचित नहीं है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जिन सरकारी आवास में वह रहे और अन्य सुविधाएं ले रहे थे. उस अवधि तक का भी उनसे किराया और अन्य खर्चे वसूले जाएं.

वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यंत्रियों को 6 माह के भीतर बाजार भाव से किराया जमा करने को कहा है. साथ ही चार माह के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के अन्य खर्चों की जांचकर वह धनराशि भी वसूलने के लिए कहा है. कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि अगर तय सीमा के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा यह बकाया स्वयं जमा नहीं कराया जाता तो वह सरकार ही पूर्व मुख्यंत्रियों से यह बकाया वसूले.

ये भी पढ़े: गंगोत्री से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जोशियाड़ा पुल पर वाहनों की आवजाही बंद

गौरतलब है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सूबे के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें बताया गया था कि पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खंडूड़ी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं. साथ ही पूर्व मुख्‍यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम पर भी एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है.

नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं दिये जाने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास का किराया राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के अन्य खर्चों की जांचकर वह धनराशि भी वसूलने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता कार्तिके हरी गुप्ता.

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी आवास और सुविधाएं दी जा रही है. वह उचित नहीं है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जिन सरकारी आवास में वह रहे और अन्य सुविधाएं ले रहे थे. उस अवधि तक का भी उनसे किराया और अन्य खर्चे वसूले जाएं.

वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यंत्रियों को 6 माह के भीतर बाजार भाव से किराया जमा करने को कहा है. साथ ही चार माह के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के अन्य खर्चों की जांचकर वह धनराशि भी वसूलने के लिए कहा है. कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि अगर तय सीमा के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा यह बकाया स्वयं जमा नहीं कराया जाता तो वह सरकार ही पूर्व मुख्यंत्रियों से यह बकाया वसूले.

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गौरतलब है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सूबे के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें बताया गया था कि पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खंडूड़ी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं. साथ ही पूर्व मुख्‍यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम पर भी एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है.

Intro:स्लग -झटका

रिपोर्ट- गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीयों को सरकारी घर व सुविधाए देने के मामले में नैनीताल हाईकोट से बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आदेश दिए है कि वो सरकार को 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से आज तक का किराया जमा करे, साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि सरकार 4 के भीतर अन्य खर्चो की जांच कर उनसे वसूले,,,वही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए है कि अगर सभी पूर्व मुख्यमंत्री 6 महीने में अगर किराया जमा नही करते है तो उसके बाद सरकार इन से किराया वसूले।




Body:पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रीयो पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश करी,,, जिसमें सरकार ने बताया की पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, 

बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, 

विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, 

भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं,,, जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है,,,




Conclusion:अपाको बता दे कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पुर्व मुख्यमंत्रीयो को सरकार द्धारा जो सरकारी भवन और सुविधाए दी जा रही है वो गलत है साथ ही जब से पुर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे है उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई है.


बाईट- कार्तिके हरी गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।


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