नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोपी जिला पंचायत चमोली की अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला पंचायतराज, जिला पंचायत चमोली से 17 फरवरी तक मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2012-13 में हुई नंदा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा जिला पंचायत चमोली को मिला था. तब जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी थीं. आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुयोग करते हुए मनमाने ढंग से काम करवाया. जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया. साथ ही बड़े स्तर पर धांधली हुई.
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इस मामले की सरकार द्वारा जांच कराई गई. जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना तो दूर वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई. जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.