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शमशेर सिंह सत्याल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 3 हफ्ते बाद का मिला वक्त

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Published : Oct 1, 2021, 6:24 PM IST

उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी.

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शमशेर सिंह सत्याल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

नैनीताल: हाइकोर्ट ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की याचिका पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ में हुई.

आज सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है. लिहाजा उनको याचिका में संसोधन करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाये.

पढ़ें- EXCLUSIVE: कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए गए शमशेर सिंह सत्याल, मधु चौहान की भी छुट्टी

मामले के अनुसार बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने याचिका दायर कर कहा था कि बोर्ड की निवर्तमान सचिव मधु नेगी चौहान को हटाने के बावजूद वह पद पर बनी हुई थीं. उनके द्वारा अनेक वित्तीय फैसले स्वयं लिये जा रहे थे. वे लिमिट से अधिक के चेक काट रही थीं.

पढ़ें-शमशेर सिंह की याचिका पर कर्मकार बोर्ड की सचिव मधु नेगी को दस्ती नोटिस जारी, HC ने सरकार से मांगा जवाब

उन्होंने बोर्ड के जरूरी कागजात व वाहन अपने पास रख लिए थे. जिसके कारण बोर्ड में श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लटक गए थे. याचिकाकर्ता का कहना था कि बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि बोर्ड के सचिव पद पर आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी नियुक्त किया जाये.

नैनीताल: हाइकोर्ट ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की याचिका पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ में हुई.

आज सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है. लिहाजा उनको याचिका में संसोधन करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाये.

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मामले के अनुसार बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने याचिका दायर कर कहा था कि बोर्ड की निवर्तमान सचिव मधु नेगी चौहान को हटाने के बावजूद वह पद पर बनी हुई थीं. उनके द्वारा अनेक वित्तीय फैसले स्वयं लिये जा रहे थे. वे लिमिट से अधिक के चेक काट रही थीं.

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उन्होंने बोर्ड के जरूरी कागजात व वाहन अपने पास रख लिए थे. जिसके कारण बोर्ड में श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लटक गए थे. याचिकाकर्ता का कहना था कि बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि बोर्ड के सचिव पद पर आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी नियुक्त किया जाये.

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