मसूरी: मसूरी नगरपालिका परिषद की सभासद गीता कुमांई द्वारा नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिये हैं. बता दें कि पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान ने गीता कुमांई द्वारा दिए गए नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी. जिसके बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए नामांकन पत्रों के जांच के आदेश दिये हैं.
मसूरी नगर पालिका के वॉर्ड संख्या 8 से निर्वाचित सभासद गीता कुमांई पर नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप है.पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान ने कहा कि गीता कुमांई ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनवाया है. जिसके बारे में निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज भी दिए गये थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उन्होंने 26 दिसंबर को जिलाधिकारी और मुख्य निर्वाचन आयोग को मामले में शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की थी.
जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन अधिकारी और डीएम ने एसडीएम और मसूरी के निर्वाचन अधिकारी को मामले में जांच के आदेश दिये हैं. वहीं गीता कुमांई का इस मामले पर कहना है कि उनके द्वारा नामांकन पत्र में दी गई जानकारियां और प्रमाण पत्र सही हैं. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार हैं. गीता कुमांई ने कहा कि वे इस मामले में किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं.