देहारदून: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है. कोरोना वायरस को देखते हुए 13 मार्च को जनपद के सभी शासकीय स्कूल, अर्द्ध शासकीय स्कूल और निजी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. जिसमें केवल वर्तमान में बोर्ड एग्जाम वाले विद्यालयों और परीक्षार्थियों को छूट दी गई थी. तमाम निर्देशों के बाद भी आज देहरादून के कई स्कूल खुले रहे. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खुले हुए स्कूलों को नोटिस जारी किया है.
मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली ने निर्देशों के बावजूद भी स्कूल पर सख्त रुख अपनाते हुए स्कूलों को तुरंत बंद करने को कहा. इसके साथ ही उन्होंने सातों स्कूलों को आदेश का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है.
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देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी दी गई है कि 13 मार्च से 31 मार्च तक यदि कोई स्कूल खुला रखता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत पास के थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. वहीं, खुले स्कूलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा सभी स्कूलों से इस मामल में जवाब मांगा गया है. अगर मामले में स्कूलों का जवाब संतोषजनक नहीं देता तो उनपर कार्रवाई की जाएगी.