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विस. के सदन स्थगन के बाद हुई कैबिनेट बैठक, कई फैसलों पर लगी मुहर

विधाससभा के तीसरे दिन सदन स्थगित होने के बाद कैबिनेट बैठक की गई. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये.

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विस. के सदन स्थगन के बाद हुई कैबिनेट बैठक.
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Published : Dec 6, 2019, 10:11 PM IST

Updated : Dec 7, 2019, 3:48 PM IST

देहरादून : शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. तीसरे दिन का सत्र समाप्त होने के बाद विधानसभा में ही कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी.

कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • कैबिनेट में फैसला लिया गया कि श्राइन बोर्ड का सीईओ हिंदू अनुयायी होगा.
  • उपाध्यक्ष हिंदू अनिवार्य होगा किंतु हिंदू न होने की दशा में विभागीय मंत्री होगा.
  • इससे संबंधित पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहित और पंडों के हक-हकूक पूर्वत यथावत बने रहेंगे.
  • रिवर राफ्टिंग की आयु सीमा पूर्व में 14 से 65 वर्ष थी. अब इसकी सीमा 12 से किसी भी आयु वर्ग को कर दिया गया है. वहीं क्याकिंग की आयु सीमा पूर्व में 12 से 50 वर्ष थी. अब इसकी सीमा 12 से किसी भी आयु वर्ग कर दी गयी है.
  • कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अनाथों से संबंधित 5% क्षैतिज आरक्षण की नियमावली बनाई जाएगी.
  • पशुपालन विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली बनाई गई. इसके अंतर्गत में तीन संवर्ग कुमाऊं, गढ़वाल और पशुलोक थे. अब पशुलोक संवर्ग को समाप्त करके गढ़वाल संवर्ग में शामिल किया गया. लेखा एवं आशुलिपिक पद को समाप्त कर दिया गया है.

देहरादून : शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. तीसरे दिन का सत्र समाप्त होने के बाद विधानसभा में ही कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी.

कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • कैबिनेट में फैसला लिया गया कि श्राइन बोर्ड का सीईओ हिंदू अनुयायी होगा.
  • उपाध्यक्ष हिंदू अनिवार्य होगा किंतु हिंदू न होने की दशा में विभागीय मंत्री होगा.
  • इससे संबंधित पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहित और पंडों के हक-हकूक पूर्वत यथावत बने रहेंगे.
  • रिवर राफ्टिंग की आयु सीमा पूर्व में 14 से 65 वर्ष थी. अब इसकी सीमा 12 से किसी भी आयु वर्ग को कर दिया गया है. वहीं क्याकिंग की आयु सीमा पूर्व में 12 से 50 वर्ष थी. अब इसकी सीमा 12 से किसी भी आयु वर्ग कर दी गयी है.
  • कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अनाथों से संबंधित 5% क्षैतिज आरक्षण की नियमावली बनाई जाएगी.
  • पशुपालन विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली बनाई गई. इसके अंतर्गत में तीन संवर्ग कुमाऊं, गढ़वाल और पशुलोक थे. अब पशुलोक संवर्ग को समाप्त करके गढ़वाल संवर्ग में शामिल किया गया. लेखा एवं आशुलिपिक पद को समाप्त कर दिया गया है.
Intro:Note-- सत्र के दौरान होने वाली कैबिनट बैठक बिल्कुल गोपनीय होती है। इसलिए इसकी वीसुअल बाइट और आधिकारिक जनकरी मीडिया को नही दी जाती है। इसलिए ड्राई है।


एंकर- उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन पूरा होने के बाद विधानसभा में ही कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया सूत्रों के हवाले से मिली सूचना के अनुसार कैबिनेट में इन फैसलों पर मुहर लगी है।


Body:कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर---

1- फ्रेंड बोर्ड के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले --
-- बोर्ड का सीईओ हिंदू अनुयायी होगा
--उपाध्यक्ष हिंदू अनिवार्य होगा किंतु हिंदू ना होने की दशा में विभागीय मंत्री होगा
--इससे संबंधित पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहित और पंडो के हक-हकूक पूर्वत यथावत बने रहेंगे।

2- रिवर राफ्टिंग की आयु सीमा पूर्व में 14 से 65 वर्ष थी अब इसकी सीमा 12 से किसी भी आयु वर्ग को कर दिया गया। तो वहीं क्याकिंग की आयु सीमा पूर्व में 12 से 50 वर्ष थी अब इसकी सीमा 12 से किसी भी आयु वर्ग कर दी गयी है।

3- अनाथों से संबंधित 5% क्षैतिज आरक्षण की नियमावली बनाई गई

4- पशुपालन विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली बनाई गई। इसके अंतर्गत में तीन संवर्ग कुमाऊं, गढ़वाल और पशुलोक थे। अब पशुलोक संवर्ग को समाप्त करके गढ़वाल संवर्ग में शामिल किया गया। लेखा एवं आशुलिपिक पद को समाप्त कर दिया गया है।



Conclusion:
Last Updated : Dec 7, 2019, 3:48 PM IST
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