हरिद्वार: जितेन्द्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वसीम रिजवी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें सीधे हरिद्वार कोतवाली लेकर गई है. ये गिरफ्तारी हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में लेकर बताई जा रही है. हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद वसीम रिजवी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वसीम रिजवी को आज की रात जेल में बितानी होगी.
हरिद्वार के एसपी स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि वसीम रिजवी को नारसन बार्डर से गिरफ्तार किया गया. अभी कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें कि वसीम रिजवी समेत कई साधु-संतों के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में कल 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
गौरलतब है कि हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के नाम दर्ज किए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है.
हेट स्पीच का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सेना प्रमुखों, कार्यकर्ताओं और बहुत से अन्य लोगों ने विवादित भाषण की तीखे शब्दों में निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी. तृणमूल कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में आयोजकों आौर वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार और गुलबहार खान की तहरीर पर पुलिस ने शिया वक्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.
पुलिस ने जानकारी दी थी कि, सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो की क्लिप के आधार पर महामंडलेश्वर धरमदास परमानंद और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम भी केस दर्ज किया था. इसके बाद सागर सिंधु महाराज, यति नरसिंहानंद गिरि, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रमोधानंद गिरि का नाम भी FIR में जोड़ा गया.
यति नरसिंहानंद गिरि के खिलाफ भी मामला दर्ज
धर्म संसद हेट स्पीच मामले में गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद पर एक और मामला दर्ज हुआ है. ये मुकदमा हरिद्वार की रहने वाले एक लॉ छात्रा ने दर्ज कराई है. आरोप है कि यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है.
यति नरसिंहानंद के खिलाफ हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का ये मामला भी हरिद्वार शहर कोतवाली में दर्ज हुआ है. लॉ छात्रा रुचिका ने तहरीर में कहा कि फेसबुक के माध्यम से उन्हें पता लगा कि एक धर्म विशेष की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जो पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है.
रुचिका ने कहा कि देश का कानून किसी भी वर्ग या महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्प्णी या अभद्र भाषा का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देता है. इसलिए उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी है.
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