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उपहार हादसा : सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार

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Published : Oct 7, 2021, 10:11 PM IST

Updated : Oct 8, 2021, 4:14 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के प्रकरण में सुशील और गोपाल अंसल को दोषी करार दिया है. यह मामला रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सुशील और गोपाल अंसल के अलावा अन्य लोगों से भी जुड़ा है.

उपहार हादसा
उपहार हादसा

नई दिल्ली : 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के प्रकरण में दिल्ली की एक अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल को दोषी करार दिया है. इससे पहले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मामले में अंतिम दलीलों पर निष्कर्ष के बाद बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था.

मामला उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना के मुख्य मामले से जुड़ा है जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इसमें अंसल बंधुओं को दो साल कैद की सजा सुनाई थी.

उपहार हादसा : सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार
उपहार हादसा : सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार

हालांकि शीर्ष अदालत ने उन्हें यह कहकर रिहा कर दिया था कि वे सजा की अवधि के बराबर जेल में पहले ही समय काट चुके हैं. इसने उनकी रिहाई में यह शर्त लगाई थी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर की इमारत के लिए तीस-तीस करोड़ रुपये जमा कराएंगे.

यह भी पढ़ें- उपहार सिनेमा अग्निकांड : पीड़ितों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशन खारिज की

उपहार सिनेमा अग्निकांड : अनाज मंडी की तरह ही 22 साल पहले जलकर हुई थी 59 लोगों की मौत

(पीटीआई भाषा)

नई दिल्ली : 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के प्रकरण में दिल्ली की एक अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल को दोषी करार दिया है. इससे पहले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मामले में अंतिम दलीलों पर निष्कर्ष के बाद बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था.

मामला उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना के मुख्य मामले से जुड़ा है जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इसमें अंसल बंधुओं को दो साल कैद की सजा सुनाई थी.

उपहार हादसा : सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार
उपहार हादसा : सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार

हालांकि शीर्ष अदालत ने उन्हें यह कहकर रिहा कर दिया था कि वे सजा की अवधि के बराबर जेल में पहले ही समय काट चुके हैं. इसने उनकी रिहाई में यह शर्त लगाई थी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर की इमारत के लिए तीस-तीस करोड़ रुपये जमा कराएंगे.

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(पीटीआई भाषा)

Last Updated : Oct 8, 2021, 4:14 PM IST
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