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अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

अयोध्या जमीन विवाद मामले का आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ्ता समिति बनाई है. कोर्ट में दायर एक याचिका में इस समिति को भंग कर कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करने की मांग की गई है. जानें क्या है पूरा मामला....

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Published : Jul 10, 2019, 9:23 PM IST

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: अयोध्या जमीन विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को रोकने के लिए लगी याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस याचिका में मध्यस्थता प्रक्रिया को रोककर इस मामले की फिर से सुनवाई करने की मांग की गई है.

मध्यस्थता समिति को बातचीत के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर ने मार्च में मध्यस्थता समिति के सभी पक्षों से बातचीत कर इस मसले का सर्वमान्य हल निकालने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया था.

बता दें इस समिति में समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फाकिर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला कर रहे हैं. बाकी अन्य सदस्यों में धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू हैं.

पढ़ें-सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी को पत्र, 'अयोध्या की भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित करें'

याचिका में कोर्ट से पैनल को भंग कर मामले की सुनवाई करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि अयोध्या मामले में बनाई गई मध्यस्थता समिति से अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है.

नई दिल्ली: अयोध्या जमीन विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को रोकने के लिए लगी याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस याचिका में मध्यस्थता प्रक्रिया को रोककर इस मामले की फिर से सुनवाई करने की मांग की गई है.

मध्यस्थता समिति को बातचीत के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर ने मार्च में मध्यस्थता समिति के सभी पक्षों से बातचीत कर इस मसले का सर्वमान्य हल निकालने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया था.

बता दें इस समिति में समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फाकिर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला कर रहे हैं. बाकी अन्य सदस्यों में धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू हैं.

पढ़ें-सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी को पत्र, 'अयोध्या की भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित करें'

याचिका में कोर्ट से पैनल को भंग कर मामले की सुनवाई करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि अयोध्या मामले में बनाई गई मध्यस्थता समिति से अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है.

Intro:The supreme court will hear the matter of Babri Masjid Ram Janmabhoomi dispute case tomorrow. Matter will be heard by the bench comprising Chief Justice of India Ranjan Gogoi, j
Justice is SA Bobde , DY Chandrachud, Ashok Bhushan and S Abdul Nazeer.


Body:Yesterday an application was filed by one of the original plaintiffs in the Ram Mandir Babri Masjid dispute dispute for an early hearing in the matter. The applicant had mentioned, saying that no progress has been made by the mediation bench to which the case was referred by the court. It was supposed to be heard after August 15


Conclusion:
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