ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, जानिये राजनीतिक दलों ने क्या कहा
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लखनऊ : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिका सुनवाई योग्य है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और हरिशंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने यह फैसला सबूतों के आधार पर दिया है. अब श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा को लेकर दायर की गई याचिका पर रोजाना सुनवाई होगी. इस मामले पर जानिये राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया...
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:27 PM IST