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पुलिस कस्टडी में मौत मामलाः उपजिलाधिकारी को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश - गजेपुर गांव के युवक की पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत

यूपी के वाराणसी में पुलिस कस्टडी में हुई दलित युवक के मौत के मामले की जांच जिलाधिकारी ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उप जिला अधिकारी को सौंप दी है. डीएम ने उपजिलाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

कपसेठी थाना
कपसेठी थाना
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Published : Mar 6, 2021, 10:48 PM IST

वाराणसीः कपसेठी थाना क्षेत्र के गजेपुर गांव में 27 जुलाई 2016 को पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में हुई दलित युवक के मौत के मामले की जांच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उपजिलाधिकारी राजा तालाब मणिकंदन ए को सौंप दी है. डीएम ने उपजिलाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

यह था मामला
बता दें कि कि 6 जून 2016 को गजेपुर गांव के ही शंभू नाथ ने अपने पड़ोसी अमर बहादुर पुत्र फूलचंद के खिलाफ कपसेठी थाने में 120 बी 436 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले की विवेचना के बाद कपसेठी पुलिस ने 25 जुलाई 16 को आरोपी अमर बहादुर को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश करने जा रही थी. इसी दौरान आरोपी हथकड़ी समेत पुलिस की चलती गाड़ी से तक्खू की बावली बाजार में कूद पड़ा था, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी.

ये भी पढ़ें-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ऑनलाइन डेटा फीडिंग में हुई गड़बड़ी, छात्र परेशान

पुलिस पर टार्चर करने का आरोप
इसके बाद पुलिस ने अमर बहादुर को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था. यहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान 27 जुलाई को अमर बहादुर की मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक के पिता फूलचंद ने मानवाधिकार से पुत्र को पुलिस द्वारा टार्चर कर मार देने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी.

वाराणसीः कपसेठी थाना क्षेत्र के गजेपुर गांव में 27 जुलाई 2016 को पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में हुई दलित युवक के मौत के मामले की जांच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उपजिलाधिकारी राजा तालाब मणिकंदन ए को सौंप दी है. डीएम ने उपजिलाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

यह था मामला
बता दें कि कि 6 जून 2016 को गजेपुर गांव के ही शंभू नाथ ने अपने पड़ोसी अमर बहादुर पुत्र फूलचंद के खिलाफ कपसेठी थाने में 120 बी 436 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले की विवेचना के बाद कपसेठी पुलिस ने 25 जुलाई 16 को आरोपी अमर बहादुर को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश करने जा रही थी. इसी दौरान आरोपी हथकड़ी समेत पुलिस की चलती गाड़ी से तक्खू की बावली बाजार में कूद पड़ा था, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी.

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पुलिस पर टार्चर करने का आरोप
इसके बाद पुलिस ने अमर बहादुर को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था. यहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान 27 जुलाई को अमर बहादुर की मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक के पिता फूलचंद ने मानवाधिकार से पुत्र को पुलिस द्वारा टार्चर कर मार देने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी.

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