ETV Bharat / state

वाराणसी: वाहन के आगे-पीछे दर्ज करा लें रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं तो कटेगा चालान

वाराणसी के एसपी ट्रैफिक ने मानक के अनुरूप वाहन के आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित कराने के लिए पांच दिन का समय जनता को दिया है. उन्होंने कहा कि इसके बाद चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

etv bharat
निर्देश देते एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह.
author img

By

Published : Oct 15, 2020, 5:12 AM IST

वाराणसी: वाहनों पर आगे रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित न कराकर नाम, मोनोग्राम सहित अन्य शब्दों को अंकित कराया जाना केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. वहीं वाराणसी के एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने मानक के अनुरूप आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित कराने के लिए आम जनमानस को पांच दिन का अतिरिक्त समय दिया है.

एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि जनमानस से अपेक्षा है कि वह पांच दिन में अपने वाहनों पर आगे और पीछे मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित करा लेंगे, लेकिन मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित न कराने की स्थिति में उनके वाहन का केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192 के उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जायेगी. इसमें शासन से निर्धारित रुपये 5000 शमन शुल्क जमा करना होगा.

एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी लोग इन पांच दिनों में अपने वाहनों पर आगे और पीछे मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य अंकित करा लें. साथ ही सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाये रखने और यातायात नियमों का पालन कराने में ट्रैफिक पुलिस को सहयोग प्रदान करें.

वाराणसी: वाहनों पर आगे रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित न कराकर नाम, मोनोग्राम सहित अन्य शब्दों को अंकित कराया जाना केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. वहीं वाराणसी के एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने मानक के अनुरूप आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित कराने के लिए आम जनमानस को पांच दिन का अतिरिक्त समय दिया है.

एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि जनमानस से अपेक्षा है कि वह पांच दिन में अपने वाहनों पर आगे और पीछे मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित करा लेंगे, लेकिन मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित न कराने की स्थिति में उनके वाहन का केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192 के उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जायेगी. इसमें शासन से निर्धारित रुपये 5000 शमन शुल्क जमा करना होगा.

एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी लोग इन पांच दिनों में अपने वाहनों पर आगे और पीछे मानक के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य अंकित करा लें. साथ ही सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाये रखने और यातायात नियमों का पालन कराने में ट्रैफिक पुलिस को सहयोग प्रदान करें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.