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बनारस में नामांकन करने वाले प्रत्याशी को नोटिस, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई - मोनू राय नामाकंन जुलूस

वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी मोनू राय के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है. मोनू राय बहादुर आदमी पार्टी (Bahadur Aadmi Party) से चुनावी मैदान में हैं.

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वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट
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Published : Feb 11, 2022, 4:57 PM IST

वाराणसी: जिले की विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से नामांकन की शुरुआत हो गई है. यहां की वाराणसी उत्तरी सीट पर पहले दिन एक नामांकन नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस की वजह आचार संहिता उल्लंघन को बताया गया है.

रिटर्निंग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने बहादुर आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोनू राय को नोटिस जारी किया है. मोनू राय वाराणसी उत्तरी सीट से चुनाव मैदान में हैं. उन्हें 10 फरवरी को नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर नोटिस मिला है. अधिकारी ने 48 घंटे में अनियमितता से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

नोटिस में कहा गया है कि स्पष्टीकरण नहीं देने पर यह माना जायेगा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी. विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें रैली/जुलूस प्रतिबन्धित है. प्रतिबन्ध के बावजूद 10 फरवरी को मोनू राय नामाकंन हेतु जुलूस के साथ आये. नामांकन में 15 से अधिक दो पहिया वाहन (मोटर साईकिल एवं स्कूटी) सम्मिलित थे, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गयी है.

यह भी पढ़ें- दलित लड़की की हत्या पर सियासत गर्म, सरकार व विपक्ष में शुरू हुई जुबानी जंग

मोनू राय के जुलूस में एक झंडा युक्त प्रचार वाहन भी सम्मिलित पाया गया, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है. कोविड गाइड लाइन का अनुपालन नहीं किया गया है. नामांकन स्थल पर धारा-144 लागू है, जिसके अन्तर्गत 05 व्यक्ति से अधिक एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते. प्रत्याशी मोनू राय द्वारा धारा-144 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है.

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वाराणसी: जिले की विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से नामांकन की शुरुआत हो गई है. यहां की वाराणसी उत्तरी सीट पर पहले दिन एक नामांकन नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस की वजह आचार संहिता उल्लंघन को बताया गया है.

रिटर्निंग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने बहादुर आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोनू राय को नोटिस जारी किया है. मोनू राय वाराणसी उत्तरी सीट से चुनाव मैदान में हैं. उन्हें 10 फरवरी को नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर नोटिस मिला है. अधिकारी ने 48 घंटे में अनियमितता से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

नोटिस में कहा गया है कि स्पष्टीकरण नहीं देने पर यह माना जायेगा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी. विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें रैली/जुलूस प्रतिबन्धित है. प्रतिबन्ध के बावजूद 10 फरवरी को मोनू राय नामाकंन हेतु जुलूस के साथ आये. नामांकन में 15 से अधिक दो पहिया वाहन (मोटर साईकिल एवं स्कूटी) सम्मिलित थे, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गयी है.

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मोनू राय के जुलूस में एक झंडा युक्त प्रचार वाहन भी सम्मिलित पाया गया, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है. कोविड गाइड लाइन का अनुपालन नहीं किया गया है. नामांकन स्थल पर धारा-144 लागू है, जिसके अन्तर्गत 05 व्यक्ति से अधिक एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते. प्रत्याशी मोनू राय द्वारा धारा-144 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है.

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