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गैंगस्टर एक्ट मामले में सांसद अतुल राय की न्यायिक रिमांड मंजूर, 18 दिसंबर को अगली सुनवाई - लंका पुलिस

बसपा सांसद अतुल राय की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की लंका पुलिस की अपील कोर्ट ने मंजूर कर ली है. अब इस मामले में 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

सांसद अतुल राय
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Published : Nov 3, 2021, 10:09 PM IST

वाराणसी : नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रजत वर्मा की अदालत ने न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया. अब अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है. लंका पुलिस ने न्यायिक रिमांड बढ़ाने के लिए अदालत से अपील की थी. दो नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतुल राय के न्यायिक रिमांड पर सुनवाई होनी थी. लेकिन, प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में पेशी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी.

लंका पुलिस ने 26 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा का न्यायिक रिमांड बढ़ाने की अदालत से अपील की थी. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपितों को पेश करने के लिए वारंट 'बी' जारी कर दिया. इस पर बसपा सांसद के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल अतुल राय की अस्वस्थता और मऊ के बाहुबली विधायक से जान का खतरा बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने की अदालत से अपील की.

वहीं प्रयागराज की अभिसूचना इकाई और नैनी सेंट्रल जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक रिमांड पर सुनवाई की इजाजत दे दी. बुधवार को सुनवाई के दौरान अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने लंका पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के गैंग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमों पर आपत्ति जतायी और न्यायिक रिमांड को निरस्त करने की दलील दी. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया.

गौरतलब है कि घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं. वहीं वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था.

वाराणसी : नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रजत वर्मा की अदालत ने न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया. अब अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है. लंका पुलिस ने न्यायिक रिमांड बढ़ाने के लिए अदालत से अपील की थी. दो नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतुल राय के न्यायिक रिमांड पर सुनवाई होनी थी. लेकिन, प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में पेशी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी.

लंका पुलिस ने 26 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा का न्यायिक रिमांड बढ़ाने की अदालत से अपील की थी. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपितों को पेश करने के लिए वारंट 'बी' जारी कर दिया. इस पर बसपा सांसद के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल अतुल राय की अस्वस्थता और मऊ के बाहुबली विधायक से जान का खतरा बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने की अदालत से अपील की.

वहीं प्रयागराज की अभिसूचना इकाई और नैनी सेंट्रल जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक रिमांड पर सुनवाई की इजाजत दे दी. बुधवार को सुनवाई के दौरान अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने लंका पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के गैंग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमों पर आपत्ति जतायी और न्यायिक रिमांड को निरस्त करने की दलील दी. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया.

गौरतलब है कि घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं. वहीं वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था.

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