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वाराणसी: 8 जून से नहीं खुलेंगे होटल, मॉल और धार्मिक स्थल

यूपी के वाराणसी में 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन ने फिलहाल इनकार कर दिया है. हालांति जिले में रेस्टोरेंट राइट-लेफ्ट के हिसाब से खुलेंगे.

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पुलिस.
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Published : Jun 6, 2020, 10:00 PM IST

वाराणसी: जनपद में 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन ने फिलहाल इनकार कर दिया है. डीएम कौशल राज शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि सोमवार यानी 8 जून से वाराणसी में होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे.

उन्होंने यह साफ किया है कि सरकार की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक इन सभी स्थानों को एक चेक लिस्ट बनानी होगी. चेक लिस्ट को अपने नजदीकी थाने पर जमा करना होगा. प्रशासनिक अधिकारी इस चेक लिस्ट के हिसाब से इन स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद होटल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं पहले से लागू नियम में बदलाव करते हुए दुकानों को खोलने को लेकर नियम बदले गए हैं.

रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोग हों मौजूद
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल सोमवार को नहीं खुलेंगे. रेस्टोरेंट सोमवार से लेफ्ट-राइट के नियम के अनुसार खुल सकेंगे. 50 प्रतिशत ग्राहकों के रेस्टोरेंट में बैठने की सीट लगेगी. जिन रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग पाए जाएंगे, उन्हें 30 जून तक पुनः बंद करा दिया जाएगा. ये रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी करा सकते हैं. डीएम ने बताया कि होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करना आवश्यक होगा. यही कार्य होम डिलीवरी कंपनियों को भी करना होगा. यूूपी सरकार के द्वारा जारी-निर्देशों के अनुरूप धार्मिक स्थल, होटल और मॉल जो भी निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर चुके हैं, उनके प्रबंधक एक चेक लिस्ट भर कर अपने क्षेत्र के थाने में जमा कर दें.

चेक लिस्ट क्रॉस चेक के बाद मिलेगी अनुमति

थाने से चेक लिस्ट की सूचना क्षेत्र के एसीएम और सीओ द्वारा ली जाएगी. इसके बाद परिसर का निरीक्षण कराया जाएगा या स्वयं किया जाएगा. चेक लिस्ट के अनुसार सभी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं या नहीं यह चेक किया जाएगा. निरीक्षण में सन्तुष्टि के अनुसार परिसरों को निरीक्षण से अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी. जिनके मानक पूरे नहीं होंगे, उन्हें परिसर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही व्यवस्थाएं लागू करने का और समय दिया जाएगा. निरीक्षण सोमवार से शुरू होंगे. जिलाधिकारी ने जन सामान्य को अवगत कराया है कि किसी भी होटल, मॉल या धार्मिक स्थल पर जानकारी करके ही जाएं कि वह स्थान खुल गया है या नहीं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों हेतु सरकार के द्वारा लागू गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें. इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है. यदि गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

दुकानों के खुलने का नियम भी बदला
वाराणसी में लेफ्ट-राइट के नियम से जो दुकानें और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उनका क्रम सोमवार 8 जून से उलटा किया जा रहा है. जो लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलती है वह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेगी. इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलने वाली लाइन की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेगी. यह नई व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी.

इसके साथ ही डीएम ने कहा कि गंगा आरती, स्नान और जुलूस सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं. इन कार्यक्रमों पर भारत सरकार के आदेश के अनुसार 30 मई को रोक लगायी गयी थी और ये रोक वाराणसी में जारी रहेगी.

वाराणसी: जनपद में 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन ने फिलहाल इनकार कर दिया है. डीएम कौशल राज शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि सोमवार यानी 8 जून से वाराणसी में होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे.

उन्होंने यह साफ किया है कि सरकार की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक इन सभी स्थानों को एक चेक लिस्ट बनानी होगी. चेक लिस्ट को अपने नजदीकी थाने पर जमा करना होगा. प्रशासनिक अधिकारी इस चेक लिस्ट के हिसाब से इन स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद होटल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं पहले से लागू नियम में बदलाव करते हुए दुकानों को खोलने को लेकर नियम बदले गए हैं.

रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोग हों मौजूद
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल सोमवार को नहीं खुलेंगे. रेस्टोरेंट सोमवार से लेफ्ट-राइट के नियम के अनुसार खुल सकेंगे. 50 प्रतिशत ग्राहकों के रेस्टोरेंट में बैठने की सीट लगेगी. जिन रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग पाए जाएंगे, उन्हें 30 जून तक पुनः बंद करा दिया जाएगा. ये रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी करा सकते हैं. डीएम ने बताया कि होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करना आवश्यक होगा. यही कार्य होम डिलीवरी कंपनियों को भी करना होगा. यूूपी सरकार के द्वारा जारी-निर्देशों के अनुरूप धार्मिक स्थल, होटल और मॉल जो भी निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर चुके हैं, उनके प्रबंधक एक चेक लिस्ट भर कर अपने क्षेत्र के थाने में जमा कर दें.

चेक लिस्ट क्रॉस चेक के बाद मिलेगी अनुमति

थाने से चेक लिस्ट की सूचना क्षेत्र के एसीएम और सीओ द्वारा ली जाएगी. इसके बाद परिसर का निरीक्षण कराया जाएगा या स्वयं किया जाएगा. चेक लिस्ट के अनुसार सभी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं या नहीं यह चेक किया जाएगा. निरीक्षण में सन्तुष्टि के अनुसार परिसरों को निरीक्षण से अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी. जिनके मानक पूरे नहीं होंगे, उन्हें परिसर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही व्यवस्थाएं लागू करने का और समय दिया जाएगा. निरीक्षण सोमवार से शुरू होंगे. जिलाधिकारी ने जन सामान्य को अवगत कराया है कि किसी भी होटल, मॉल या धार्मिक स्थल पर जानकारी करके ही जाएं कि वह स्थान खुल गया है या नहीं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों हेतु सरकार के द्वारा लागू गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें. इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है. यदि गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

दुकानों के खुलने का नियम भी बदला
वाराणसी में लेफ्ट-राइट के नियम से जो दुकानें और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उनका क्रम सोमवार 8 जून से उलटा किया जा रहा है. जो लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलती है वह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेगी. इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलने वाली लाइन की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेगी. यह नई व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी.

इसके साथ ही डीएम ने कहा कि गंगा आरती, स्नान और जुलूस सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं. इन कार्यक्रमों पर भारत सरकार के आदेश के अनुसार 30 मई को रोक लगायी गयी थी और ये रोक वाराणसी में जारी रहेगी.

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